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प्रत्येक गुरुवार को होगा पेंशन व राशन संबंधी शिकायतों का निराकरण

प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव ने प्रखंड कार्यालय में सभी पंचायत सचिवों के साथ मतदाता सूची विखंडीकरण को लेकर बैठक की। प्रत्येक पंचायत में शिकायत पेटी को सक्रिय करते हुए पेंशन एवं राशन संबंधित शिकायतों का निराकरण साप्ताहिक तौर पर प्रत्येक गुरुवार को पंचायत भवन में किया जाएगा..

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Jul 2021 08:00 AM (IST)Updated: Sat, 17 Jul 2021 08:00 AM (IST)
प्रत्येक गुरुवार को होगा पेंशन व राशन संबंधी शिकायतों का निराकरण
प्रत्येक गुरुवार को होगा पेंशन व राशन संबंधी शिकायतों का निराकरण

संस, घाटशिला : प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव ने प्रखंड कार्यालय में सभी पंचायत सचिवों के साथ मतदाता सूची विखंडीकरण को लेकर बैठक की। प्रत्येक पंचायत में शिकायत पेटी को सक्रिय करते हुए पेंशन एवं राशन संबंधित शिकायतों का निराकरण साप्ताहिक तौर पर प्रत्येक गुरुवार को पंचायत भवन में किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड समन्यवक रूपा कुमारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी पंचायत सचिवों को फॉगिग मशीन से पंचायत क्षेत्रों में केमिकल का छिड़काव कराने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ ने मतदाता सूची विखंडीकरण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान पेंशन, राशन समेत अन्य शिकायतों के निष्पादन के लिए प्रत्येक पंचायत भवन में शिकायत पेटी को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया, ताकि सामान्य व्यक्ति भी अपनी शिकायत शिकायत पेटी के माध्यम से प्रखंड में संप्रेषित कर सकें। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस माध्यम से ऐसे अयोग्य लाभुक जिनके पास राशन कार्ड है, परंतु वे इसकी अहर्ता नहीं रखते, उनकी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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ज्ञात हो कि पीडीएस के तहत पीएच व अंत्योदय कार्ड के माध्यम से आयुष्मान भारत,उज्ज्वला समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो कि भारत सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्गत सरकारी कर्मचारी या परिषद उपक्रम, प्रांगण, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, नगर निगम में नियोजित हों या उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में आता हो, पांच एकड़ से अधिक सिचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असिचित भूमि का स्वामित्व हो, चार पहिया वाहन, पक्का मकान, सरकार द्वारा पंजीकृत किसी कंपनी का स्वामित्व या संचालक, रेफ्रिजरेटर, वॉशिग मशीन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण धारक व्यक्ति को पीडीएस का लाभ नहीं दिया जा सकता। शिकायत पेटी द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान के लिए पंचायत स्तर से प्रखंड में सभी शिकायतों को संधारित करते हुए पंचायत सचिव के माध्यम से इसकी जांच की जाएगी। जांचोपरांत यदि शिकायत सही पाई गई तो पीडीएस का लाभ ले रहे अयोग्य व्यक्तियों का नाम हटाते हुए सुयोग्य लाभुकों को जोड़ते कर अयोग्य लाभुकों से 40 केजी राशन के साथ 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। सभी पंचायतों में पेंशन से संबंधित शिकायत मामलों की जांच करते हुए इसका निराकरण भी प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को किया जाना है। शिकायत पेटी से प्राप्त शिकायतों का निपटान करने हेतू नोडल प्रखंड समन्वयक पंचायत राज रूपा कुमारी को बनाया गया है। जिसके द्वारा साप्ताहिक निष्पादन शिकायतों का किया जाएगा।


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