परसुडीह के अपराधी की जमानत अर्जी खारिज,तड़ीपार के आदेश का किया था उल्लंघन Jamshedpur News
परसुडीह सरजामदा निवासी अविनाश कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच सुभाष की अदालत ने खारिज कर दी। 30 सितंबर को अविनाश सिंह और विशाल सिंह को परसुडीह थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जमशेदपुर,जासं। परसुडीह सरजामदा निवासी अविनाश कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच सुभाष की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपित को जमानत नहीं दिए जाने को अधिवक्ता प्रियंका सिंघल ने कई तर्क अदालत में दिए।
अदालत को बताया कि आरोपित को जमशेदपुर पुलिस ने तड़ीपार किया था। इस आदेश का उल्लघंन आरोपित ने किया। अवैध पिस्तौल के साथ वह पकड़ा गया था। बड़ी वारदात को अंजाम दिए जाने की तैयारी थी। इस दौरान वह पकड़ा गया। आरोपित को जिला बदर करने को एसएसपी ने उपायुक्त से अनुशंसा की थी।
30 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
विगत 30 सितंबर को अविनाश सिंह और विशाल सिंह को परसुडीह थाना की पुलिस ने बारीगोड़ा से गिरफ्तार किया था। पिस्तौल बरामद की गई थी। आम्र्स एक्ट के तहत परसुडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके खिलाफ परसुडीह थाना में आम्र्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत छह मामले दर्ज हैं।
फरार रहते दिया था तीन वारदात को अंजाम
फरार रहते उसने तीन अपराध को अंजाम दिया था। वह गोविंदपुर के बारीगोड़ा में 2016 में मारे गए जमीन कारोबारी संजीव सिंह का भतीजा है। अविनाश सिंह ने संजीव सिंह हत्याकांड के आरोपित रहे चितुर सिंह सरदार पर 5 नवंबर 2018 पर फायरिंग की थी। हत्या का बदला लेने को उसने ऐसा किया था। चितूर को कमर में गोली लगी थी। संजीव सिंह की हत्या के बाद जमीन की खरीद-बिक्री का कारोबार अविनाश सिंह कर रहा था। उसने एक नया गैंग तैयार किया था जिसमें परसुडीह और गोविंदपुर के कई दागी शामिल हैं।