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Marriage Guidelines: कल से शादी समारोह में जुटेंगे दूल्हा-दुल्हन, पंडित समेत मात्र 11 व्यक्ति

16 मई से शादी समारोह का आयोजन मात्र अपने घर पर या कोर्ट में किया जाएगा। शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन एवं शादी संपन्न कराने वाले पंडित सहित 11 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे । शादी के दौरान लाउडस्पीकर डीजे पटाखे छोड़ना विवाह जुलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 15 May 2021 05:27 PM (IST)Updated: Sat, 15 May 2021 06:36 PM (IST)
Marriage Guidelines: कल से शादी समारोह में जुटेंगे दूल्हा-दुल्हन, पंडित समेत मात्र 11 व्यक्ति
रविवार से शादी के नए नियमों का अनुपालन करना होगा।

चाईबासा, जासं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सरकार के द्वारा रविवार से कई नई गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर दूसरे राज्य से प्रवेश करनेवाले वाहनों और लोगों को कोरोना संक्रमण की जांच कराना और क्वॉरंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। साथ ही शादी में अधिकतम 11 लोगों की उपस्थिति निर्धारित की गई है।

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स्थानीय पुलिस -प्रशासन को शादी की तीन दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया है जिससे प्रशासन शादी में विशेष ध्यान रखे । वहीं शनिवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के संयुक्त अध्यक्षता में ऑनलाइन मीटिंग सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ किया गया। डीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" की अवधि को विस्तारित करते हुए आगामी 27 मई तक अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी पूर्व के निर्देश के तहत जिन गतिविधियों एवं दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय को जिस निर्धारित अवधि में संचालित होने की अनुमति प्रदान की गई है , वह सभी पूर्व की भांति संचालित रहेंगे। जिन गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है वह नई निर्धारित तिथि तक भी प्रतिबंधित ही रहेंगे।

पांच व्यक्ति एक साथ जमा नहीं होंगे

नई गाइडलाइन के तहत पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा। परंतु अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। 16 मई से जिला अंतर्गत शादी समारोह का आयोजन मात्र अपने घर पर या कोर्ट में किया जाएगा। इस कार्य के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बैंक्विट हॉल इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शादी के दौरान लाउडस्पीकर डीजे, पटाखे छोड़ना, विवाह जुलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन एवं शादी संपन्न करानेवाले पंडित सहित 11 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे । विवाह समारोह से कम से कम ती दिन पूर्व संबंधित सूचना अपने नजदीकी थाना को उपलब्ध करवाना होगा। संबंधित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीण क्षेत्रों में मानकी-मुंडा के माध्यम से पूर्व में ही सरकार द्वारा निर्गत निर्देश की जानकारी आयोजकों को उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से निर्गत अनुदेश का उल्लंघन ना हो सके।

आवागमन के लिए पहले से अनुमति जरूरी

बैठक में सभी को सूचित किया गया कि व्यक्तियों का आवागमन सुबह 6 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पूर्व से अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हाट लगाने की अनुमति होगी, परंतु स्थानीय प्रशासन पूर्व में ही हाट बाजार आयोजन स्थल पर दुकान लगाने के स्थान, ग्राहकों को सामान खरीदने आदि के लिए घेराबंदी करवाते हुए शारिरीक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु ग्रामीण जनप्रतिनिधि, मानकी-मुंडा के साथ बैठक आयोजित करते हुए संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करवाएंगे।


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