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31 मार्च तक हर हाल में जमा कर दें होल्डिंग टैक्स, बाद में गले पड़ेगी ये मुसीबत

मानगो में 47 हजार 262 इमारतें होल्डिंग टैक्स के दायरे में आती हैं। इनमें से 25 हजार 262 मालिकों ने टैक्स जमा कर दिया है। बाकी 22 हजार का होल्डिंग टैक्स अब तक जमा नहीं हुआ है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 02:47 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 03:14 PM (IST)
31 मार्च तक हर हाल में जमा कर दें होल्डिंग टैक्स, बाद में गले पड़ेगी ये मुसीबत
31 मार्च तक हर हाल में जमा कर दें होल्डिंग टैक्स, बाद में गले पड़ेगी ये मुसीबत

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता।  मानगो नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के 80 बड़े बकाएदारों को नोटिस जारी कर दी है। ये होल्डिंग टैक्स के वो बकाएदार हैं जो मानगो के डिमना और न्यू पुरुलिया रोड के किनारे रहते हैं। इनकी इमारतें व्यवसायिक हैं और इन पर लाखों का होल्डिंग टैक्स बकाया है। इनसे कहा गया है कि वो 31 मार्च तक हर हाल में होल्डिंग टैक्स जमा कर दें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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मानगो में 47 हजार 262 इमारतें होल्डिंग टैक्स के दायरे में आती हैं। इनमें से 25 हजार 262 इमारतों के मालिकों ने टैक्स जमा कर दिया है। बाकी 22 हजार इमारतों का होल्डिंग टैक्स अब तक जमा नहीं हुआ है। इनमें से 15 हजार से ज्यादा इमारतें ऐसी हैं जिनका पिछले साल भी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं हुआ था। इन 22 हजार लोगों ने अगर 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया तो इन पर कम से कम 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम बकाया टैक्स के हिसाब से बढ़ जाएगी। 

टैक्स पर लगा जुर्माना माफ नहीं होगा

मानगो नगर निगम की तरफ से नगर विकास विभाग को पत्र लिख कर कहा गया था कि कुछ लोगों ने पिछले साल समय से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया था। इसलिए, इन पर लगा जुर्माना माफ कर दिया जाए। लेकिन, नगर विकास विभाग ने पत्र का जवाब देकर लिखा है कि समय से टैक्स जमा नहीं करने पर लगा जुर्माना किसी कीमत पर माफ नहीं होगा। 

टैक्स नहीं दे रहे कई अपार्टमेंट मालिक 

मानगो में कई अपार्टमेंट मालिक होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं। इन मालिकों ने अपने फ्लैट नहीं बेचे हैं। बल्कि किराए पर उठा रखे हैं और होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं। इन फ्लैट में ये व्यवसायिक गतिविधियां भी अंजाम दे रहे हैं। इनसे व्यवसायिक होल्डिंग टैक्स की वसूली होनी है। 


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