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गैर सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी परिसंपत्ति का मूल्यांकन कराना अनिवार्य

प्रतिभूतियों और आस्तियों के मूल्यांकन पर वेबिनार का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 10:49 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 10:49 PM (IST)
गैर सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी परिसंपत्ति का मूल्यांकन कराना अनिवार्य
गैर सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी परिसंपत्ति का मूल्यांकन कराना अनिवार्य

जासं, जमशेदपुर : कंपनी एक्ट 247 के प्रावधानों के तहत देश में जितनी भी गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उन्हें रजिस्टर्ड वैल्यूर से अपनी कंपनी की कुल परिसंपत्ति, संपत्ति, प्रतिभूमि, निवल संपत्ति का मूल्यांकन कराना अनिवार्य है। चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जमशेदपुर चैप्टर द्वारा शुक्रवार को प्रतिभूतियों और आस्तियों के मूल्यांकन पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए इंदौर के सीए रोहित खंडेलवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में बनने वाले सेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह के नए प्रावधान लेकर आई है ताकि शेयरधारकों का पैसा न डूबे। उन्होंने बताया कि कोई भी गैर सूचीबद्ध कंपनी अपनी तय मूल्यांकन राशि से अधिक का शेयर जारी नहीं कर सकती है और न ही अपने कर्मचारियों को दे सकती है। वहीं, उन्होंने बताया कि कंपनी को कोई भी निदेशक या पार्टनर दूसरे को बाजार भाव से कम कीमत पर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें कम राशि पर आयकर देना होगा। विवेक ने बताया कि कंपनियों के मूल्यांकन को अनिवार्य करने के कारण अब रजिस्टर्ड वैल्यूर की डिमांड बढ़ती जा रही है। वेबिनार का संचालन सीए सुगम सरायवाला और स्वागत भाषण चेयरमैन सीए संजय गोयल ने किया। इस मौके पर सीए विनोद सरायवाला, विकास अग्रवाल, अभिषेक गुप्ता, अजय बजेसेरिया, विश्वनाथ हाजरा सहित 100 से अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट शामिल हुए।

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