Move to Jagran APP

Jharkhand Mob Lynching : तबरेज कत्ल के आरोपितों पर हत्या का ही चलेगा मुकदमा

मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के हत्यारोपितों पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्या का ही मुकदमा चलेगा।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 07:54 AM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 10:20 AM (IST)
Jharkhand Mob Lynching : तबरेज कत्ल के आरोपितों पर हत्या का ही चलेगा मुकदमा
Jharkhand Mob Lynching : तबरेज कत्ल के आरोपितों पर हत्या का ही चलेगा मुकदमा

जमशेदपुर, जासं। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के धातकीडीह गांव में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के हत्यारोपितों पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्या का ही मुकदमा चलेगा। आठ दिन पूर्व एसपी कार्तिक एस ने धारा 302 हटा कर 304 बी लगा दिया था। उन्होंने इसे गैर इरादतन हत्या बताया था। बुधवार को कोल्हान डीआइजी कुलदीप द्विवेदी ने एसपी के फैसले के विपरित बयान जारी कर कहा कि यह हत्या का ही मामला है। पुलिस ने 18 सितंबर को 13 हत्यारोपितों के खिलाफ कोर्ट में पूरक आरोप-पत्र भी दाखिल कर दिया है।

loksabha election banner

हत्यारोपितों में भीमसेन मंडल, कमल महतो, सुनामो प्रधान, प्रेमचंद्र महली उर्फ मंगल महली, सुमंत महतो, मदन नायक, चामू नायक, महेश महाली, कुशल महली, सत्यनरायण नायक, विक्रम मंडल, अतुल मंडल और प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल शामिल हैं। एसपी ने इन हत्यारोपितों पर से धारा 302 हटा दी थी। इसके बाद तबरेज की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अनुसंधान पर प्रश्न खड़ा करते हुए आरोपितों को बचाने का आरोप लगाया था। यही नहीं शाइस्ता ने सीबीआइ जांच की मांग भी कर दी थी। बताया जा रहा कि यह पूरक आरोप पत्र पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर दाखिल किया गया है।

ये कहते डीआइजी

डीआइजी के अनुसार, एफएसएल से प्राप्त बिसरा जांच प्रतिवेदन में चिकित्सकों ने मौत की वजह हृदय गति रुकना बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम प्रतिवेदन में हृदय गति रुकने का कारण स्पष्ट नहीं था। इसके बाद एमजीएम अस्पताल के डाक्टरों की टीम से कारण पूछा गया। टीम ने बताया कि मृत्यु का कारण कठोर वस्तु से शरीर पर जोर से प्रहार किया गया, जिससे हड्डी टूट गई। दूसरा कारण एकसाथ कई स्थानों पर प्रहार होने से शरीर के अंगों और हृदय (हार्ट चैंबर) रक्तस्राव से भर गया, जिसके परिणाम स्वरूप हृदयाघात हुआ।

जांच में सही पाया गया वायरल वीडियो भी

डीआइजी के अनुसार, घटना से संबंधित वायरल वीडियो की जांच रिपोर्ट भी पुलिस को मिल गई है। इसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं पाया गया है। मालूम हो कि घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें भीड़ तबरेज को पीट रही थी। उससे जय श्रीराम का नारा लगवा रही थी। 

क्या है मामला

17 जून की रात धतकीडीह गांव में चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को ग्रामीणों ने रातभर पीटा। 18 जून को खरसावां पुलिस गांव पहुंची। तबरेज को सदर अस्पताल में दाखिल कराया। वहां चिकित्सकों ने ठीक से इलाज नहीं किया। उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने जेल भेज दिया। 22 जून को उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल लाया गया और मौत हो गई। उसकी पत्नी की शिकायत पर सरायकेला थाने में धारा 302, 147, 149, 341, 342, 323 और 295 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.