New Traffic Rule : अब बाइक में बीवी व बच्चे के साथ नहीं बैठ सकेंगे, पकड़े गए तो कटेगा चालान
Traffic Challan Rules वैसे तो बाइक पर दो से ज्यादा लोगों का बैठना मना है। अगली बार अगर आप बीवी-बच्चे के साथ बाइक लेकर निकल रहे तो संभलकर जाइएगा। हो सकता है कि चौराहा पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस चालान ना काट दें। क्योंकि ट्रैफिक नियमों में बदलाव हुआ है....
जमशेदपुर : अब मोटरसाइकिल पर सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं। तीसरे की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपने अधिकांश देखा होगा कि पति-पत्नी व बच्चे एक मोटरसाइकिल पर आते-जाते रहे हैं लेकिन अब उनकी परेशानी बढ़ने वाली है।
दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठा कर कहीं जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर आपका एक हजार रुपये का चालान कट सकता है।
ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं
हालांकि, इस नए कानून के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे में चाहिए कि सबसे पहले अधिक से अधिक लोगों को इस नए कानून के प्रति जागरूक किया जाए। उसके बाद ही इसे लागू किया जाए। अभी फिलहाल अधिकांश लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से वे अनजाने में यातायात नियम को तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में इस दौरान अगर किसी व्यक्ति को यातायात पुलिस पकड़ती है तो फिर उन्हें फाइन देना पड़ सकता है।
चार साल से बड़ा बच्चा पूरी सवारी
अब चार साल से बड़ा बच्चा पूरी सवारी माना जाएगा। अब तक नहीं माना जाता था। परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों में बदलाव करते हुए अब चार साल या इससे बड़े बच्चे को पूरी सवारी माना है। ऐसे में अब ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने वाले को पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा।
पहले क्या था नियम
पहले 12 साल से ऊपर के बच्चे को पूरी सवारी माना जाता था। अभी तक चार साल से 12 साल तक के बच्चों को आधी सवारी माना जाता था और इसी के तहत सार्वजनिक यात्री वाहनों में उनका किराया भी आधा लगता था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार दोपहिया या कार में इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का चालान कट सकता है।
आनलाइन दस्तावेज हो, तो नहीं कटेगा चालान
चेकिंग के दौरान अगर आपके पास एम परिवहन ऐप अथवा डिजीलाकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण और बीमा के दस्तावेज हैं तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं कर सकेंगे। पहले कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान था।