Jharkhand Hight Court : कोल्हान विश्वविद्यालय में घंटी आधारित प्राध्यापकों की नई नियुक्ति पर रोक
Kolhan University Bell Based Teacher. विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। कोल्हान विश्वविद्यालय के डा. प्रभाष गोराई की याचिका पर 18 फरवरी को न्यायाधीश डीके द्विवेदी के बैंच ने सारी प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश पारित किया।
जासं, जमशेदपुर : झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में 2017 से कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को राज्य सरकार ने एक जनवरी 2021 को संकल्प पारित कर इनकी सेवा विस्तार सिर्फ 31 मार्च, 2021 तक करते हुए फिर से नये पैनल का गठन करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र निर्गत किया गया था। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के प्रदेश संरक्षक डा. एसके झा ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के उक्त संकल्प के आधार पर कोल्हान विश्वविद्यालय ने 16 जनवरी 2021, बीबीएमकेयू ने 25जनवरी तथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने 04 फरवरी को नया विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया था। इसका सांकेतिक विरोध 28 जनवरी से 11 फरवरी 1 तक राजभवन के सामने भी इन शिक्षकों ने धरना के रूप में किया था। सरकार की उदासीनता को देखते हुए इन तीनों विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया। कोल्हान विश्वविद्यालय के डा. प्रभाष गोराई के याचिका पर 18 फरवरी को न्यायाधीश डीके द्विवेदी के बैंच ने सारी प्रक्रिया को स्थगित (स्टे) करने का आदेश पारित किया। वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने इस पर बहस किया।