आरटीई मान्यता को शुल्क 2000 करने की मांग की
झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ की विशेष बैठक जुबिली पार्क के समीप संघ के अध्यक्ष मो. ताहिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों के मान्यता लेने को बनाए गए नए नियमों को विरोध किया गया। संघ ने इस मामले में सुझाव भी दिया है तथा कहा कि सबसे पहले 25 हजार रुपये जमा करने पर विचार किया गया।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ की विशेष बैठक जुबिली पार्क के समीप संघ के अध्यक्ष मो. ताहिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों के मान्यता लेने को बनाए गए नए नियमों को विरोध किया गया। संघ ने इस मामले में सुझाव भी दिया है तथा कहा कि सबसे पहले 25 हजार रुपये जमा करने पर विचार किया गया। इसमें सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस शुल्क को 2000 रुपये कर दिया जाए ताकि सभी स्कूल आरटीई के मान्यता ले सके। बैठक में अध्यक्ष मो. ताहिर हुसैन ने कहा कि यू-डायस कोड प्राप्त निजी विद्यालय सरकार से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं लेते, इसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित करना उचित नहीं है। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाते हुए प्रारंभिक चरण उपायुक्त एवं शिक्षा मंत्री को 13 अगस्त को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से मो. शाहिद, खालीन इकबाल, तौकीर अहमद रुमी, योगेंद्र प्रसाद, एसके ओझा सहित सैकड़ों विद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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कोल्हान के अध्यक्ष बने डॉ. अफरोज बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव शिव प्रकाश शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष उदय शंकर पाठक के नेतृत्व में कोल्हान स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें डॉ. नुरुज्जमां खान को संरक्षक, डॉ. अफरोज शकील को अध्यक्ष, सत्येंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार ठाकुर एवं रजिया बेगम को उपाध्यक्ष, भरत ठाकुर को सचिव, राजा राम पंडित को सह सचिव एवं महफूज आलम को कोषाध्यक्ष बनाया गया।
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ये प्रस्ताव हुए पारित
1. भूमि की क्षेत्रफल एवं प्रकार यथा सीएनटी एक्ट एवं 86 बस्ती की बाध्यता को विलोपित किया जाये।
2. मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया को इतना शिथिल बनाया जाये कि प्रत्येक यू डायस कोड आसानी से मान्यता ले ले।
3. सोसाइटी एक्ट 21, 1860 के स्थान पर निबंधित ट्रस्ट को भी माना जाये।
4. अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु 5 वषरें का समय मिले।
5. तत्काल 5 वर्षो के लिए सभी यू-डायस कोड प्राप्त विद्यालयों को उनके यथा स्थिति पर औपबंधिक मान्यता प्रदान कर दिया जाये एवं इस 5 वर्षो में शर्तो को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाये।