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Lockdown Extention Jamshedpur New Guideline : लाॅकडाउन नियम हुए ज्यादा सख्त, झारखंड से दूसरे राज्यों में आवाजाही नहीं होगी आसान; शादी पर कडा पहरा

Lockdown Extention Again Jamshedpur Jharkhand. कोरोना पर काबू पाने की गरज से झारखंड में एकबार फिर लाॅकडाउन को 27 मइ तक यानी दो सप्ताह के लिए बढा दिया गया है। लाॅकडाउन के नियम भी ज्याद सख्त कर दिए गए हैं। ये रही पूरी जानकारी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Wed, 12 May 2021 09:19 PM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 09:23 PM (IST)
Lockdown Extention Jamshedpur New Guideline :  लाॅकडाउन नियम हुए ज्यादा सख्त, झारखंड से दूसरे राज्यों में आवाजाही नहीं होगी आसान; शादी पर कडा पहरा
झारखंड में लाॅकडाउन इसबार दो सप्ताह के लिए बढा दिया गया है।

जमशेदपुर, जासं। Jharkhand Lockdown Again कोरोना पर काबू पाने की गरज से झारखंड में एकबार फिर लाॅकडाउन को 27 मइ तक यानी दो सप्ताह के लिए बढा दिया गया है। लाॅकडाउन के नियम भी ज्याद सख्त कर दिए गए हैं। अब झारखंड में आवाजाही आसान नहीं होगी। झारखंड से बाहर आने एवं जाने के लिए पहले इजाजत लेनी होगी। आप बाहर गए तो लौटने पर आपको कोरोना निगेटिव का प्रमाण  पत्र देना होगा। इसके बाद ही राज्य में वापसी हो सकेगी।

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झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने हालांकि, लाॅकडाउन की बजाय इसे पूर्व की तरह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ही नाम दिया है एवं कहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह तक विस्तारित किया गया है। अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का चौथा विस्तार है।

ये हुए गाइडलाइन में बदलाव

नइ गाइडलाइन में 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंध तो लागू रहने की बात कही ही गइ है, इसके अलावा नए प्रतिबंध भी जोडे गए हैं।

  • राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों तक होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे।
  • इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट ई-पास के आधार पर होगा।
  • शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा। इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आय़ोजन प्रतिबंधित रहेगा।
  • हाट-बाजार में शारीरिक दूरी के नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

 


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