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पीट-पीटकर रोबिन की हत्या करने वाले पांच अभियुक्तों को उम्रकैद

उलियान कदमा निवासी रोबिन गोराई के पांच हत्यारों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है! रोबिन की हत्या डंडे से पीट-पीटकर की गई थी!

By Edited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 07:44 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 12:23 PM (IST)
पीट-पीटकर रोबिन की हत्या करने वाले पांच अभियुक्तों को उम्रकैद
पीट-पीटकर रोबिन की हत्या करने वाले पांच अभियुक्तों को उम्रकैद

जमशेदपुर(जेएनएन) । उलियान कदमा निवासी रोबिन गोराई के पांच हत्यारों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी हत्यारे उलियान कदमा के ही रहने वाले हैं। जिला जज-5 सुभाष की अदालत ने सभी अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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पीट-पीट कर की गई थी हत्या

रोबिन की हत्या ईंट-पत्थर व रॉड से पीट-पीटकर की गई थी। रोबिन के हत्यारे भानू मांझी, छोटू मांझी, शंकर मांझी, भाष्कर मांझी व गणेश प्रधान को सजा सुनाई गई है। अदालत में इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई थी। शनिवार को आरोपित दोषी करार दिए गए थे। जबकि इस घटना के एक अन्य आरोपित अमित चक्रवर्ती अब तक फरार है।

भाई ने दर्ज कराया था मामला

घटना के संबंध में मृतक रोबिन गोराई के भाई नवीन गोराई के बयान पर 13 जुलाई, 2017 को कदमा थाना में नामजद मामला दर्ज कराया था। नवीन गोराई ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन मेरे भाई रोबिन गोराई घर से अपने दोस्त आकाश उर्फ अमरप्रीत सिंह, अनुज, राजा, प्रकाश, सूरज के साथ स्वीफ्ट कार व बाइक से निकला था। रात 10 बजे अमरप्रीत ने घर पर फोन किया कि रोबिन के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मेरी मां छोटे भाई कुणाल के साथ घटना स्थल उलियान गुरुद्वारा के पीछे पहुंची। वहां देखा कि सभी आरोपित लोहे की रॉड, पटरा, ईट व पत्थर से मारकर रोबिन की हत्या कर दी है। अदालत ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 149, 302 में दोषी करार दिया है।


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