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शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कर दी थी मां की हत्या, अब जेल में गुजरेगी जिंदगी

गोविंदपुर स्थित बालाडीह नगर निवासी 60 वर्षीय राधा देवी की हत्यारे बेटे रवि कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sun, 31 Mar 2019 11:08 AM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 11:08 AM (IST)
शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कर दी थी मां की हत्या, अब जेल में गुजरेगी जिंदगी
शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कर दी थी मां की हत्या, अब जेल में गुजरेगी जिंदगी

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। प्रधान जिला जज मनोज प्रसाद की अदालत ने गोविंदपुर स्थित बालाडीह नगर निवासी 60 वर्षीय राधा देवी की हत्यारे बेटे रवि कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। इस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही कोर्ट में हुई थी। घटना 22 सितंबर 2017 की है। बड़े भाई शशि कुमार ने रवि के खिलाफ मां राधा देवी की हत्या करने की प्राथमिकी गोविंदपुर थाने में दर्ज कराई थी।

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प्राथमिकी की अनुसार घटना के दिन रवि कुमार अपनी मां राधा देवी से शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था। मां ने रुपये देने से इन्कार कर दिया। इस पर रवि मां के साथ गाली गलौज करने लगा। रवि ने मौका पाकर गमछा का फंदा बनाकर मां का गला घोंटने लगा। दम घुटने पर राधा देवी ने शोर मचाना शुरू किया तो पड़ोसी वहां पहुंचे। तब तक राधा देवी बेहोश हो चुकी थी।

पड़ोसियों को पत्थर मारकर भगा रहा था रवि 

 मां राधा देवी की आवाज सुनकर जब पड़ोसी घर में जाकर उसे पकड़ने का प्रयास किए। इस पर रवि ने उनलोगों पर पथराव कर दिया। जिससे कुछ लोगों को चोट भी लगी। इसके बावजूद पड़ोसियों ने रवि को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन वह वहां से भागने में सफल हो गया था। उधर, राधा देवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पड़ोसी राधा देवी को टाटा मोटर्स अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों ने जांच के बाद राधा देवी के मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने छापेमारी कर रवि को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया था। कोर्ट में हुए 164 के बयान में रवि ने मां की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली थी। कोर्ट को रवि ने बताया था कि वह नशे का आदी था और मां से शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था। रुपये नहीं देने पर उसने मां की हत्या कर दी।

सोनू मिश्र की पिटाई में अदालत से चार हुए बरी

न्यायिक दंडाधिकारी संजीविता गुईं की अदालत ने जुगसलाई निवासी सोनू मिश्र के साथ मारपीट करने वाले बजरंग टेकरी रोड निवासी पवन साव, ज्योति कुमार साव, रवि कुमार व प्रतिमा देवी को साक्ष्य के अभाव में शनिवार को बरी कर दिया है। घटना 29 अक्टूबर 2013 की है। सोनू मिश्र ने बागबेड़ा थाना में मारपीट व फायरिंग की प्राथमिकी सबके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार सोनू मिश्र बजरंग टेकरी रोड स्थित अपने चाचा के घर जा रहा था तभी आरोपियों ने उसे घेर कर मारपीट की थी और पवन ने उस पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली उसे नहीं लगी थी। सोनू मिश्र की हत्या 16 दिसंबर 2018 को गोली मारकर एक 


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