पेंशनधारी ध्यान दें: 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन का लाभ लेनेवाले लोगोंं को एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।
जमशेदपुर,जासं। यह पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन का लाभ लेनेवाले लोगोंं को एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र हर हाल में जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर जनवरी से उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त (ग्रेड-1) अशोक कुमार ने बताया कि पेंशनधारी अपने बैंक, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय या उमंग मोबाइल एप द्वारा भी डिजीटल रूप से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं।
इसके लिए उन्हें अपना ईपीएफ नंबर, बैंक खाता संख्या, आधार नंबर और निबंधित मोबाइल नंबर की जानकारी साथ रखना अनिवार्य है। या फिर क्षेत्रीय कार्यालय में भी आकर संबधित जानकारियां दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसी भी निजी संस्थान को इस काम के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
16 हजार का रुका पेंशन
आयुक्त ने बताया कि कोल्हान के तीनों जिलों में 57,542 पेंशनभोगी हैं। इनमें से लगभग 16 हजार ने दिसंबर 2016 तक आधार मिसमैच के कारण, बीमार होने, फिंगर प्रिंट में गडबड़ी, बीमार होने के कारण जिन्होंने भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया, उन सभी के पेंशन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसे पेंशनधारी या उनकी विधवा (पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ) दस्तावेज जमा करते हैं तो उन्हें रूके हुए समय से पूरा पेंशन मिलेगा। उन्होंने बताया कि जो लाभुक एक नवंबर के पूर्व भी अपना डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करा चुके हैं उन्हें भी वर्ष 2019 के लिए फिर से दस्तावेज जमा कराने होंगे।