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सरायकेला में भी बढ़ा जुस्को का फिक्सड चार्ज, सीएस अर्बन में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी

Jusco Electricity Charge. टाटा स्टील लिमिटेड के बाद बिजली वितरण कंपनी टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) की वर्तमान दर में बढ़ोतरी को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। ये रही पूरी जानकारी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 11:34 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 04:35 PM (IST)
सरायकेला में भी बढ़ा जुस्को का फिक्सड चार्ज, सीएस अर्बन में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी
उपभोक्ताओं से मीटर रेट की वसूली समाप्त कर दी गई है।

जमशेदपुर, जासं। टाटा स्टील लिमिटेड के बाद बिजली वितरण कंपनी टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) की वर्तमान दर में बढ़ोतरी को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। जिसके तहत सरायकेला-खरसावां जिले के 7324 उपभोक्ताओं के फिक्सड चार्ज में न्यूनतम पांच रुपये से अधिकतम 105 रुपये जबकि एनर्जी चार्ज में कॉमर्शियल सर्विस (सीएस) अर्बन की श्रेणी में ही 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है। तीन श्रेणियों (घरेलू उपभोक्ता हाईटेंशन, लो टेंशन इंडस्ट्रीयल सर्विस व हाईटेंशन वोल्टेज सप्लाई) के बिजली की दर में कटौती भी की गई है।

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टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) को सरायकेला-खरसावां जिले में बिजली वितरण करने का लाइसेंस प्राप्त है। कंपनी ने 46.76 करोड़ रुपये के रेवेन्यु गैप का हवाला देते हुए आयोग को चार दिसंबर 2019 को वर्तमान बिजली की दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस पर आयोग ने कोविड 19 के कारण 30 जुलाई को ऑनलाइन ही जनसुनवाई का आयोजन किया था। इस दौरान कंपनी मालिकों और उपभोक्ताओं ने जुस्को की बिजली वितरण और आपूर्ति को बेहतर माना। साथ ही प्रतियोगिता व मंदी के दौर में दर में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने की अपील की थी। इस पर आयोग ने उपभोक्ताओं का ख्याल रखते हुए उनके फिक्सड चार्ज में बढ़ोतरी की है जबकि एनर्जी चार्ज की वर्तमान दर में कटौती कर दी है। जबकि कुछ उपभोक्ताओं के एनर्जी दर को यथावत रखा है। नई दर पहली अक्टूबर से प्रभावी हो गई है।

किस उपभोक्ता श्रेणी में बिजली की पूर्व व वर्तमान दर (राशि रुपये में)

उपभोक्ताओं की श्रेणी पूर्व में                         वर्तमान में

फिक्सड चार्ज-एनर्जी चार्ज । फिक्सड चार्ज-एनर्जी चार्ज

एलटी रूरल : 10-2.50             । 15-2.50

एलटी अर्बन : 65-3.00                         । 75-3.00

हाईटेंशन घरेलू उपभोक्ता 65-3.00             । 75-2.75

कॉमर्शियल सर्विस

सीएस रुरल : 00-2.50             । 25-2.50

सीएस अर्बन : 125-3.75             । 150-3.85

इंटीगेटेड एग्रीकल्चर सर्विस (आइएएस) : 20-3.70 । 20-3.70

लॉ टेंश्न इंडस्ट्रीयल सर्विस (एलटीआइएस) : 170-4.10 । 150-4.05

हाईटेंशन वोल्टेज सप्लाई (एचटीएस) : 195-5.15 । 300-4.45

स्ट्रीट लाइट : 50-5.00                         । 50-5.00

रेलवे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सहित अन्य लाइसेंसी वितरण कंपनी : 160-4.00 । 160-4.00

नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को दिए कुछ लाभ

-उपभोक्ताओं से मीटर रेट की वसूली समाप्त कर दी गई है।

-डीपीएस भुगतान को घटाकर प्रतिमाह एक प्रतिशत कर दिया गया है।

-देय तिथि से पहले भुगतान करने पर एक प्रतिशत और डिजिटल भुगतान पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

-फिक्सड चार्ज की रिकवरी अब विद्युत आपूर्ति के घंटे पर आधारित होगी। पूर्ण फिक्सड चार्ज की वसूली के लिए एचटी उपभोक्ताओं के लिए 23 घंटे और एचटी उपभोक्ताओं के लिए 21 घंटे निर्धारित किया गया है।

-प्री-पेड मीटरिंग व्यवस्था को अपनाने पर एनर्जी चार्ज पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।

-बिल देने में दो माह से अधिक के विलंब पर प्रतिमाह लगने वाले ब्याज पर एक प्रतिशत की छूट। अधिकतम सीमा तीन प्रतिशत तक होगी।

-फिक्सड चार्ज/एनर्जी चार्ज व डिमांड चार्ज पर लागू वोल्टेज रिबेट की नई व्यवस्था प्रभावी। एचटीएस/एचटी इंडस्ट्रीयल (33 केवीए) पर तीन प्रतिशत, 132 केवीए पर पांच प्रतिशत, 220 केवीए पर 5.5 प्रतिशत और 400 केवीए पर 6 प्रतिशत तक की छूट।

-लोड फैक्टर रिबेट 55 प्रतिशत से ऊपर होने पर प्रत्येक एक प्रतिशत लोड फैक्टर की वृद्धि पर एचटी उपभोक्ताओं के लिए कुल ऊर्जा की खपत पर एक प्रतिशत की छूट व अधिकतम सीता 15 प्रतिशत होगी।

-सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक सकल/ नेट मीटरिंग टैरिफ को बरकरार रखा गया है।


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