Jharkhand Lockdown New Rules: नहीं पालें गलतफहमी, शादी-ब्याह में रात आठ बजे के बाद भी 50 लोग ही हो सकते शामिल, जारी रहेंगे Unlock 5.0 के नियम
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर झारखंड में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है। इसे अच्छी तरह समझ लें। कोइ गलतफहमी नहीं पाले। रात आठ बजे के बाद भी शादी-ब्याह में पचास लोग ही शामिल हो सकते हैं।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर झारखंड में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया गया है। इसे अच्छी तरह समझ लें। कोइ गलतफहमी नहीं पाले। रात आठ बजे के बाद भी शादी-ब्याह में पचास लोग ही शामिल हो सकते हैं।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने कहा कि शादी समारोह में रात आठ बजे के बाद भी अधिकतम 50 की संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान शादी समारोह के संबंध में दिशा-निर्देशों को लेकर लोगों के बीच संशय दूर करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने यह जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करें। शादी समारोह जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में आवश्यक रूप से शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए जिला को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने में सहयोग करें।
जारी रहेंगे अनलाक पांच के नियम
राज्य सरकार ने अनलाक छह को लेकर कोइ नया गाइडलाइन जारी नहीं किया है। इस तरह अभी अनलाक पांच के नियम ही प्रभावी रहेंगे। इस नियम के तहत दुकानें रात आठ बजे तक खुलेंगी। अभी कोचिंग संस्थानों को खुलने का इंतजार करना होगा। मंदिरों में भी लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। अनलाक पांच की गाइडलाइन में ही हेमंत सरकार के स्पष्ट किया था कि सभी नियम अगले आदेश तक जारी रहेंगे।
अनलाक पांच में मिली थी ये छूट
1. सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसद मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।
3. शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।
4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
5. स्टेडियम, जिम्नाजियम और पार्क खुल सकेंगे।
6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
7. आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
9. बैंकेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई है।
13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं।
15. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जाएगी।
16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।
17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा।।
19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी।
21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।