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Jharkhand Weekend Lockdown: शाम चार बजे से शुरू हो गया 36 घंटे का वीकेंड लाॅकडाउन, रखें ये सावधानी

झारखंड में शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक दूसरा वीकेंड लाॅकडाउन रहेगा। इस अवधि में मेडिकल सेवा होटल - रेस्टोरेंट एवं मिल्क सेंटर को छोडकर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसे देखते हुए आपके लिए जरूरी है कि आवश्यक नियमों का पालन करें।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 09:18 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jun 2021 05:02 PM (IST)
Jharkhand Weekend Lockdown: शाम चार बजे से शुरू हो गया 36 घंटे का वीकेंड लाॅकडाउन, रखें ये सावधानी
शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक दूसरा वीकेंड लाॅकडाउन रहेगा।

जमशेदपुर, जेएनएन। कोरोना पर काबू पाने के मकसद से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सभी कदम उठा रही है। इसी मकसद से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लाॅकडाउन की अवधि 24 जून तक बढाइ गइ है। इसी के मद्देनजर झारखंड में शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक दूसरा वीकेंड लाॅकडाउन रहेगा।

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सरकार की गाइडलाइन के तहत कोल्हान के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिले में भी इस अवधि में मेडिकल सेवा, होटल - रेस्टोरेंट एवं मिल्क सेंटर को छोडकर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसे देखते हुए जरूरी है कि आवश्यक सामान का समय रहते इंतजाम कर लें। क्योंकि इस अवधि में लोगों को बेवजह घ्र से निकलने की भी मनाही रहेगी। पुलिस-प्रशासन वीकेंड लाॅकडाउन की गाइडलाइन को पालन कराने के लिए अपनी तैयारी में जुटी है। दरअसल, रविवार को साप्ताहिक छुट्रत्रटी की वजह से बाजार में भीड होती है। इसलिए वीकेंड लाॅकडाउन का फैसला लिया गया है। इसलिए जरूरी काम कल शाम चार बजे से पहले कर लेना जरूरी है। वैसे भी जमशेदपुर में दुकानें दो बजे ही बंद करने की परंपरा रही है। सो उचित होगा कि दो बजे से पहले ही अपनी व्यवस्था मुकम्मल कर लें।  

प्रशासन करेगा सख्ती

वीकेंड लाॅडाउन को लागू कराने के लिए प्रशासन सख्ती करेगा। सडक पर चेकिंग सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक होगी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों में रोकना है ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं बढें। बेवजह घर से निकले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। शुक्रवार को भी यातायात पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन करने और बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 201 लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की थी। इस दौरान1 लाख 27 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गयस। यातायात डीएसपी बबन सिंह ने बताया कि चेकिंग अभियान 33 चेकिंग प्वाइंट पर चलाया गया। लगातार ये अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि रविवार को सघन जांच अभियान चलेगा।

इ-पास की व्यवस्था इनके लिए है लागू

सत्रह जून को लिए गए फैसले के मुताबिक इ पास की व्यवस्था लागू है। जिले में कहीं भी आने-जाने की छूट है, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास जरूरी है। झारखंड से दूसरे राज्य में जाने या दूसरे राज्य से झारखंड में आने के लिए पास की जरूरत है। दूसरे राज्य से झारखंड आनेवालों के लिए सात दिनों के होम क्वारंटाइन की भी अनिवार्यता है।

सामान्य दिनों में ये नियम हैं लागू


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