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दुष्कर्म कांड की जांच पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, सीआइडी एसपी तलब

मानगो दुष्कर्म कांड की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीआइडी एसपी को तलब किया है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 01:04 PM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 01:04 PM (IST)
दुष्कर्म कांड की जांच पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, सीआइडी एसपी तलब
दुष्कर्म कांड की जांच पर हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी, सीआइडी एसपी तलब

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। मानगो दुष्कर्म कांड की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीआइडी एसपी को तलब किया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत विजय सिंह की अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनवाई की अगली तिथि 13 मार्च मुकर्रर करते हुए सुनवाई में सीआइडी एसपी को हाजिर होने का आदेश दिया। 

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बता दें कि मानगो दुष्कर्म मामले में जेल में बंद इंद्रपाल सैनी व शिवकुमार महतो ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। गुरुवार को सुनवाई में कोर्ट ने जांच अधिकारी को हाजिर होने का आदेश जारी कर रखा था। मामले की जांच कर रही सीआइडी अधिकारी मीनाक्षी कुमारी कोर्ट में हाजिर हुईं लेकिन पूछे गए सवालों का संतोषप्रद जवाब नहीं दे सकीं। लिहाजा कोर्ट ने नाराजगी प्रकट करते हुए अगली तिथि 13 मार्च निर्धारित करते हुए सीआइडी एसपी को भी हाजिर होने को कहा है।

जुलाई 2018 को सीएम ने दिया था सीआइडी जांच का आदेश 

दुष्कर्म पीडि़ता के परिजनों की गुहार पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 31 जुलाई 2018 को मामले की जांच सीआइडी से कराने का आदेश दिया था। सीआइडी टीम की ओर से की जा रही जांच की गति व तौर-तरीकों से पीडि़ता के परिजन असंतुष्ट हैं। मानगो दुष्कर्म के मामले में पीडि़ता की मां ने 19 जनवरी 2018 को मानगो थाना में मामला दर्ज कराया था। अपनी बयान में पीडि़ता की मां ने कहा था कि आरोपितों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो बनाकर, धमकाया और देह व्यापार कराया। इस मामले में दो आरोपित इंद्रपाल सैनी तथा शिव कुमार महतो जेल में हैं, जबकि एक अन्य आरोपित श्रीकांत महतो को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।


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