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Jamshedpur News: अब सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेगी सम्मान राशि, देखिए क्या है नए नियम

Jamshedpur News दो व्यक्ति अगर किसी घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाते हैं तो दोनों को दो-दो हजार दिए जाएंगे। दो से अधिक लोग किसी घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं तो सरकार पांच हजार रुपये देगी उक्त राशि सभी के बीच समान रूप से बांटी जायेगी।

By Madhukar KumarEdited By: Published: Mon, 23 May 2022 09:34 AM (IST)Updated: Mon, 23 May 2022 09:34 AM (IST)
Jamshedpur News: अब सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेगी सम्मान राशि, देखिए क्या है नए नियम
Jamshedpur News: सड़क हादसे में अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी सम्मान राशि।

जमशेदपुर, जासं। जमशेदपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एमजीएम अस्पताल के कान्फ्रेंस हाल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। जिसमें गुड सेमेरिटन पालिसी (नेक दिल आदमी) आफ झारखंड और पीड़ित को मुआवजा विषय पर परिचर्चा की गई। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आदित्या और प्रशांत कुमार ने विस्तार से लोगों को जानकारी दी। बताया झारखंड में गुड सेमेरिटन पालिसी लागू है, जिसका उद्देश्य सड़क हादसे में घायल गोल्डन आवर (प्रथम 60 मिनट) में अस्पताल तक पहुंचाने वाले मददगारों को सम्मान के साथ आर्थिक लाभ देना है, जिससे घायलों की समय रहते जान बचाने में सफलता मिल सके।

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मदद करने वालों के लिए अच्छी पहल

अब कोई भी आम आदमी इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। मदद करने वालों को सम्मान स्वरूप प्रोत्साहन राशि देने के साथ पुलिस द्वारा परेशान नहीं करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दुर्घटना से संबंधित जानकारी लेने में पुलिस को हर पूछताछ के लिए मदद करने वाले नेक नागरिक के बैंक एकाउंट में एक हजार रुपये डालने होंगे। यदि गवाह बनने के बाद वह व्यक्ति न्यायालय जाता है, तो हर सुनवाई पर उस व्यक्ति के एकाउंट में एक हजार रुपये मिलेंगे। सरकारी कर्मी और जन प्रतिनिधियों पर भी सड़क दुर्घटना में घायलों को मदद करने की जिम्मेदारी होगी। दुर्घटना के एक घंटे यानी गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मददगार को दो हजार रुपये दिए जाने के प्रावधान है।

अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी सम्मान राशि

दो व्यक्ति अगर किसी घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाते हैं, तो दोनों को दो-दो हजार दिए जाएंगे। दो से अधिक लोग किसी घायल को अस्पताल पहुंचाते हैं, तो सरकार पांच हजार रुपये देगी, उक्त राशि सभी के बीच समान रूप से बांटी जायेगी। मददगार द्वारा मरीज को अस्पताल में पहुंचाने के बाद उन्हें अनावश्यक रोका नहीं जायेगा। अस्पताल के कर्मचारी भी उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। सवाल जवाब में पुलिस द्वारा संज्ञान भी नहीं लिए जाएंगे। गवाही के लिए विशेष परिस्थिति में ही तथा न्यूनतम बार उन्हें सम्मन भेजा जा सकेगा।कार्यक्रम की अध्यक्षता एमजीएम अस्पताल अधीक्षक डाक्टर अरुण कुमार ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन अस्पताल उपाधीक्षक डाक्टर नकुल चौधरी ने दी। मौके पर डालसा के पीएलवी नागेन्द्र कुमार , जोबारानी बास्के , संजय तिवारी , जयंत कुमार सहित काफी संख्या में अस्पताल के नर्स, गार्ड , स्वीपर समेत कई लोग मौजूद थे।

दुष्कर्म पीड़िता को 10 और एसिड अटैक को 8 लाख मिलेगा मुआवजा

न्यायिक दंडाधिकारियों ने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार (अधिसूचना संख्या 4052 दिनांक 307 2019 ) द्वारा हत्या सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य मामलों में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है। सरकार अब हत्या एवं सामूहिक दुष्कर्म मामले के पीड़ितों को 10 लाख रुपया तक मुआवजा देगी। इसी तरह दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक यौनाचार पीड़ितों को अब सात लाख रुपये, अंग भंग होने पर चार लाख, 20 प्रतिशत दिव्यांग होने पर दो लाख, गंभीर चोट पर दो लाख रुपए तक मुआवजा दिया जा सकेगा। पहले यह राशि एक लाख रुपए थी। गर्भपात होने पर तीन लाख रुपया, एसिड अटैक में आठ लाख रुपए तक का मुआवजा राशि तय किया गया है।


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