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Jamshedpur, Jharkhand Lockdown Rule: भूलकर नहीं करें लापरवाही, अब लगाने होंगे कोर्ट-कचहरी के चक्कर; जानिए

Jamshedpur Jharkhand Lockdown Rule अब एक कदम बढाते हुए लाकडाउन के नियमों की अनदेखी करने वालों पर मुकदमा करने की भी तैयारी है। आपको लाॅकडाउन के गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पडेंगे। डंडे पडेंगे सो अलग।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 08 May 2021 09:39 AM (IST)Updated: Sat, 08 May 2021 09:39 AM (IST)
Jamshedpur, Jharkhand Lockdown Rule: भूलकर नहीं करें लापरवाही, अब लगाने होंगे कोर्ट-कचहरी के चक्कर; जानिए
दोपहर दो बजे के बाद यदि दुकानदारों ने दुकानें खुली रखी तो पुलिस सीधी कार्रवाई करेगी।

जमशेदपुर, जासं। बेकाबू कोरोना पर काबू करने के लिए सरकार हर जतन कर रही है। झारखंड में आंशिक लाॅकडाउन को तीसरी बार विस्तार दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जारी गाइडलाइन के पालन पर पुलिस-प्रशासन का पूरा जोर है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की पुलिस खबर ले रही है।

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तय समय के बाद भी दुकानें खोलने वालों को पहले तो समझाया जा रहा है। इसके बाद भी नहीं मान रहे तो दुकानें सील करने की कार्रवाइ की जा रही है। अब एक कदम बढाते हुए लाकडाउन के नियमों की अनदेखी करने वालों पर मुकदमा करने की भी तैयारी है। आपको लाॅकडाउन के गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पडेंगे। दोपहर दो बजे के बाद यदि दुकानदारों ने दुकानें खुली रखी तो पुलिस सीधी कार्रवाई करेगी।

दुकानों के बाहर से शटर रहते बंद, अंदर ग्राहकों की भीड़

सरकारी आदेश अनुसार दोपहर दो बजे के बाद दुकानें बंद रखनी है। सोना, कपड़ा समेत कई दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश है। बावजूद दिखावे को दुकान के शटर बाहर से बंद है और अंदर ग्राहकों की भीड़ लग रही है। खरीददारी के बाद पीछे दरवाजे से ग्राहकों को निकाल दिया जा रहा है। साकची बाजार के जायसवाल बाजार में ऐसा ही कुछ हो जा रहा था। इसका खुलासा तब हुआ था जब साकची थाना की पुलिस ने गुरुवार की दोपहर को छापेमारी की जिससे वहां भगदड़ मच गई। दुकान के भीतर ग्राहकों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। खदेड़-खदेड़ कर पुलिस ने दुकान के कर्मचारियों को पकड़ा। वहीं ग्राहकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। साकची थाना प्रभारी कृणाल कुमार ने बताया जायसवाल बाजार के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी।हर इलाके में ऐसा हो रहा है। उच्च अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है एवं एफआइआर करने का आदेश दे दिया है।

सात दिन बाद ही घर जा सकेंगे प्रवासी श्रमिक

उधर, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ब्लॉक व निकाय स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर खोले जा रहे है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें सात दिन तक क्वारंटाइन में रखने का निर्देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों को पंचायत स्तर पर बने सेंटर में सात दिन तक क्वारंटाइन करने तथा घर भेजने से पहले उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाना अनिवार्य है।

घर-घर लगाए जा रहे पोस्टर

पूर्वी सिंहभूम के पोटका के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त सूरज कुमार द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाकर कोरोना मरीजों की पहचान कर सर्विलांस टीम को निर्देश दिया गया कि जिन घरों में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन घरों को पर पोस्टर चिपका कर सील किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोनावायरस के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके सर्विलांस टीम द्वारा हर संभव सुविधा सभी कोरोना पॉजिटिव को मुहैया कराया जाए जिसको लेकर पोटका में प्रियंका कुमारी सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस टीम का गठन किया गया। पोटका क्षेत्र में जहां जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन घरों को सील कर पोस्टर चिपकाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। (मजिस्ट्रेट) प्रियंका कुमारी सिंह ने बताया कि कोरोना से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, संयम बरतें। कोरोना मरीज को अलग रखकर उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करें। किसी तरह का दिक्कत हो तो सर्विलांस टीम से संपर्क करें। साथ ही साथ जुड़ी में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। पोटका में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं सभी को होम आइसोलेशन कर दिया गया है।


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