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Jamshedpur, Jharkhand News: डाक्टर ओपी आनंद से जांच समिति ने मांगे कैसे-कैसे कागजात-सुबूत, आप भी पढ़कर रह जाएंगे दंग

सरायकेला-खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल से सिविल सर्जन डा. वरियल मार्डी की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने अस्पताल प्रबंधन व डा. ओपी आनंद से कैसे-कैसे कागजात व सुबूत मांगे हैं देखकर आप भी दंग रह जाएंगे।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Tue, 25 May 2021 06:00 AM (IST)Updated: Tue, 25 May 2021 12:16 PM (IST)
Jamshedpur, Jharkhand News: डाक्टर ओपी आनंद से जांच समिति ने मांगे कैसे-कैसे कागजात-सुबूत, आप भी पढ़कर रह जाएंगे दंग
डा. ओपी आनंद से जांच समिति ने मांगे कैसे-कैसे कागजात-सुबूत।

जमशेदपुर, जासं। सरायकेला-खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल से सिविल सर्जन डा. वरियल मार्डी की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने अस्पताल प्रबंधन व डा. ओपी आनंद से कैसे-कैसे कागजात व सुबूत मांगे हैं, देखकर आप भी दंग रह जाएंगे।

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जांच रिपोर्ट का मजमून पढ़िए, जिसमें लिखा है कि सिविल सर्जन, सरायकेला-खरसावां की अध्यक्षता में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 111 सेव लाइफ हाॅस्पिटल, आदित्यपुर की जांच 15 मई को की गई। तीन सदस्यीय जांच टीम ने 17 मई को जांच प्रतिवेदन दिया। उसने कहा है कि ‘अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी को पूरा सहयोग दिया एवं सभी फाइलें दिखाया’। इसके बाद 18 मई को नई जांच समिति गठित की गई। इस समिति ने 111 सेव लाइफ अस्पताल से निम्नांकित सूचनाएं मांगी।

विधायक सरयू राय ने उठाए सवाल

विधायक सरयू राय ने सवाल किया है कि आदित्यपुर-जमशेदपुर का कोई भी अस्पताल कितने दिन में ये सूचनायें दे सकता है। यह प्रयास सूचना लेने का है या परेशान करने का?

जांच दल ने क्या-क्या पूछा

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावां के ज्ञापांक 662, दिनांक 18 मई द्वारा गठित आठ सदस्यीय जांच दल द्वारा शिकायतकर्ता श्वेता साह (मो. 7903846966), जयोत्सना झा व निधि झा (मो. 9681951969) व प्रीति कुमारी (मो. 9326311606) के शिकायत के आलोक में 19 मई को 111 सेव लाइफ हाॅस्पिटल, आदित्यपुर की जांच की, जिसमें जांच समिति द्वारा अस्पताल प्रबंधन से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010, झारखंड स्टेट क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन) रूल-2013 के अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं की पृच्छा की गई एवं अस्पताल पबंधन से 24 घंटे के अंदर पृच्छित बिंदुओं पर साक्ष्य सहित उत्तर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है :-

  • शिकायतकर्ता श्वेता साह, ज्योत्सना झा व निधि झा व प्रीति कुमारी के शिकायत की प्रति जांच के दौरान समिति द्वारा 111 सेव लाइफ हाॅस्पिटल, आदित्यपुर के मालिक डा. ओपी आनंद को उपलब्ध करा दी गई है, जिसका स्पष्टीकरण लिखित रूप से साक्ष्य सहित जांच समिति को उपलब्ध कराई जाए।
  • विगत 14 दिनों का आपके अस्पताल में लगे सीसीटीवी का कम्प्लीट फुटेज उपलब्ध कराया जाए।
  • अस्पताल के ड्यूटी रोस्टर के अनुसार विगत दो वर्षों का मानव संसाधन (एचआर) की सूची उपलब्ध कराई जाए।
  • अस्पताल में कार्यरत टेक्निकल-नाॅन टेक्निकल कर्मियों की विगत दो वर्षों का पेरोल उपलब्ध कराया जाए।
  • अस्पताल में कार्यरत टेक्निकल-नाॅन टेक्निकल चिकित्सा पदाधिकारी-कर्मियों एवं आउटसोर्स अथवा ऑनकॉल चिकित्सा पदाधिकारियों की शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराई जाए।
  • पिछले तीन वर्षों का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज किए गए अथवा इलाजरत रोगियों का विस्तृत विवरणी यथा मरीज का नाम, पता, रोग का नाम, अस्पताल में भर्ती की तिथि, उपचार करने वाले चिकित्सक का नाम एवं रजिस्ट्रेशन संख्या, चिकित्सीय जांच, इलाज में उपयोग दवाई-उपकरण आदि की विवरणी सहित इलाज में हुए व्यय राशि की विवरणी उपलब्ध कराई जाए।
  • पिछले तीन वर्षों का मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत इलाज किए गए अथवा इलाजरत रोगियों का विस्तृत विवरणी यथा मरीज का नाम, पता, रोग का नाम, अस्पताल में भर्ती की तिथि, उपचार करने वाले चिकित्सक का नाम एवं रजिस्ट्रेशन संख्या, चिकित्सीय जांच, इलाज में उपयोग दवाई-उपकरण आदि की विवरणी सहित इलाज में हुए व्यय राशि की विवरणी उपलब्ध कराई जाए।
  • पिछले तीन वर्षों का अस्पताल का आय-व्यय का डाटा तथा बैंक अकाउंट डिटेल उपलब्ध कराया जाए।
  • विगत दो माह का अस्पताल द्वारा खरीद-बिक्री की गयी दवाई एवं उपकरणों आदि का बिल-वाउचर उपलब्ध कराया जाए।
  • अस्पताल को आॅक्सीजन आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए एमओयू की प्रति उपलब्ध कराई जाए।
  • विगत दो वर्षों में अस्पताल द्वारा किये गये शल्य क्रिया (सर्जरी) की संख्या, रोग-रोगी एवं चिकित्सक तथा चिकित्सा का विवरणी सहित सूची उपलब्ध कराई जाए।
  • अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी हेतु अस्पताल को प्राप्त अनुज्ञप्ति व अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए।
  • जैव अपशिष्ट पदार्थों (बीएमडब्लू) का निस्तारण हेतु आउटसोर्स एजेंसी के साथ किए गए एकरारनामा की प्रति उपलब्ध कराई जाए।
  • पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, आदित्यपुर से प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में अस्पताल को प्राप्त प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाए।
  • अस्पताल स्थापित भूमि का वैध कागजात, नगर निगम से पारित बिल्डिंग का नक्शा तथा अद्यतन मालगुजारी रसीद (रेंट रिसिप्ट) उपलब्ध कराया जाए।
  • अस्पताल द्वारा इलाज किए गए एवं इलाजरत कोविड-19 रोगियों की विस्तृत विवरणी तथा किन-किन रोगियों में इंजेक्शन रेमडेसिविर का व्यवहार किया गया है एवं कितनी मात्रा में किया गया है, विवरणी उपलब्ध कराई जाए।
  • इंजेक्शन रेमडेसिविर अस्पताल के किन-किन स्रोतों से उपलब्ध हुआ है एवं कितनी मात्रा में उपलब्ध हुआ है, अस्पताल को प्राप्ति की तिथि, बैच नं., उत्पादन की तिथि, समाप्ति की तिथि एवं खपत तथा बचत (बैलेंस) की विरणी उपलब्ध करायी जाय।
  • वैध ड्रग लाइसेंस की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए। 

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