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Income Tax : अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नहीं देना होगा बैंक स्टेटमेंट, यहां रही पूरी जानकारी

अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको बैंक या एलआइसी का स्टेटमेंट निकालने के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी। शेयर मार्केट में की गई खरीद-बिक्री या वहां से मिले डिविडेंड आदि जुटाने-भरने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sun, 06 Jun 2021 10:56 AM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 10:56 AM (IST)
Income Tax : अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नहीं देना होगा बैंक स्टेटमेंट, यहां रही पूरी जानकारी
आयकर विभाग का नया पोर्टल सात जून से खुलेगा।

वीरेंद्र ओझा, जमशेदपुर। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको बैंक या एलआइसी का स्टेटमेंट निकालने के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी। शेयर मार्केट में की गई खरीद-बिक्री या वहां से मिले डिविडेंड आदि जुटाने-भरने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी।

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जी हां, आपका यह सारा काम आयकर विभाग खुद भर देगा। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है, तो सात जून से रिटर्न फाइल करना शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो जाएगा। आप स्टेटमेंट निकालने के लिए बैंक अधिकारी या कर्मचारी से आग्रह करते थे। आपने कोई लोन लिया है, फिक्स्ड डिपोजिट कटा है, तो वहां से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। मकान या जमीन की खरीद-बिक्री की है, तो उसका ब्योरा निकालना और भरना पड़ता था। कितना पेचीदा काम था, यह सब। लेकिन अब आपको यह सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस पोर्टल खोलिए और देखते जाइए। आयकर विभाग ने यदि आपका कोई ब्योरा गलत भरा है, तो उसे संशोधित करने के लिए विभाग से आग्रह कर सकते हैं, वरना ओके करते जाएं, आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा। उसी पोर्टल में क्लिक करते ही आपको आयकर विभाग से हुए संवाद का पूरा ब्योरा भी दिख जाएगा।

वेबसाइट का यूआरएल भी छोटा व आसान

जमशेदपुर के चार्टर्ड एकाउंटेंट विवेक चौधरी बताते हैं कि आयकर विभाग का नया पोर्टल सात जून से खुलेगा। इसका नाम भी छोटा और आसान कर दिया गया है। नए वेबसाइट का यूआरएल incometax.gov.in है, जबकि इससे पहले इसका नाम incometaxindiaefiling.gov.in था। इसी से समझ जाइए कि विभाग करदाताओं के लिए कितनी आसान प्रक्रिया लेकर आ रहा है। चौधरी बताते हैं कि वेबसाइट खोलने के बाद जैसे ही आप उसमें अपना नाम, पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) और आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, इससे जुड़े सभी लेन-देन का ब्योरा आपके पोर्टल पर अपने आप भरा जाएगा। अब आपको वही चीजें भरनी होंगी, जो आधार या पैन से लिंक नहीं है। मसलन, स्कूल फीस, मकान का किराया आदि।

30 सितंबर तक भर सकते रिटर्न

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है, इसलिए आराम से रिटर्न भर सकते हैं। ऐसा कोरोना की वजह से किया गया है। इसमें जिनके रिटर्न का आडिट होना है, वे 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि यदि आप जितनी जल्दी रिटर्न दाखिल कर देंगे, उतनी जल्दी निश्चिंत हो जाएंगे। यदि आपको रिटर्न भरने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिया रहेगा। कॉल करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको विभाग की ओर से वीडियो भेज दी जाएगी, जिसमें रिटर्न फाइल करने का पूरा तरीका विस्तार से बताया गया है। विभाग बहुत जल्द मोबाइल एप भी लांच करने वाला है, जिससे आप आयकर रिटर्न भर सकेंगे। पेमेंट व रिफंड भी फटाफट

अब यदि आयकर रिटर्न के बाद आपको पेमेंट करने की नौबत आए, तो भी चिंता करने की बात नहीं है, फटाफट कर दें। नए पोर्टल में आरटीजीएस व एनइएफटी के अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वालेट से भुगतान कर सकते हैं, जबकि पहले आरटीजीएस व एनइएफटी की ही सुविधा उपलब्ध थी। यदि आपको विभाग से रिफंड मिलना है, तो वह भी तत्काल मिल जाएगा। इसके लिए अब हफ्तों-महीनों का इंतजार नहीं करना है।


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