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Income Tax : अंतिम तारीख से पहले आयकरदाताओं को लग रहा है झटका, देना पड़ रहा है जुर्माना

Income Tax Latest Update नौकरीपेशा हो या फिर व्यवसायी इनकम टैक्स भरना किसी मुसीबत से कम नहीं है। हाल ही में सरकार ने नया इनकम टैक्स पोर्टल लांच किया है इसमें कई खामियां है। अब टैक्स भरने वाले माथा पीट रहे हैं।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 09:36 AM (IST)
Income Tax : अंतिम तारीख से पहले आयकरदाताओं को लग रहा है झटका, देना पड़ रहा है जुर्माना
अंतिम तारीख से पहले आयकरदाताओं को लग रहा है झटका

जमशेदपुर : उद्यमी हो या आम कर्मचारी। जिनका भी वेतन आयकर स्लैब से ज्यादा है उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। लेकिन इस वर्ष रिटर्न भरने वाले आयकर दाताओं को काफी परेशानी हो रही है। आयकर विभाग ने ही वित्तीय वर्ष 2020-21 यानि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। लेकिन कई करदाताओं को समय अवधि पूरा होने से पहले ही अगस्त में ही जुर्माना लग रहा है।

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आयकर पोर्टल पर कर रहा लेट फीस चार्ज

कई करदाताओं ने शिकायत की है कि आयकर पोर्टल कुछ दिनों से रिटर्न दाखिल करने पर सेक्शन 234एफ के तहत लेट फीस चार्ज कर रहा है। ऐसे में करदाता सोशल मीडिया के माध्यम से आयकर विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि सर्वर से लेट फाइलिंग फीस को हटा लिया जाए। जमशेदपुर में भी कई आयकरदाताओं ने इस मामले में टैक्स विशेषज्ञ से संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि कोई करदाता निर्धारित समय के अंदर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें अंतिम तारीख के बाद विभाग द्वारा तय जुर्मान देना पड़ता है।

इतना लगता है जुर्माना

आयकर कानून के सेक्शन 234एफ के तहत यदि कोई करदाता समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो समय अवधि बीत जाने के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें तय नियमों के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये का लेट फाइन लगता है7 वहीं, अगर किसी व्यक्ति की कुल आय पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो लेट फाइलिंग फीस की राशि 1000 रुपये है।

तकनीकी वजह हो सकती है इसकी वजह

आयकर विभाग ने भले ही 30 सितंबर रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख तय किया हो लेकिन उससे पहले रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना लगता है तो यह तकनीकी खामी हो सकती है। आपको बता दें कि सात जून को भी आयकर पोर्टल

www.incometax.gov को लांच किया गया था। आयकर विभाग के इस नए पोर्टल में जारी तकनीकी खामियों के बीच इंफोसिस का कहना है कि वह इन खामियों को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।


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