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इन बैंकों में आपका पीएफ अकाउंट है तो नहीं होगा ऑनलाइन क्लेम, जानें खाता को अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया क्या है

देश में बैंकों के मर्जर के बाद बैंकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। कई ऐसे बैंक हैं जिनका आइएफएससी कोड अब अमान्य हो गया है। अगर आपका भी वैसे ही किसी बैंक में खाता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Sat, 03 Jul 2021 04:09 PM (IST)Updated: Sat, 03 Jul 2021 04:09 PM (IST)
इन बैंकों में आपका पीएफ अकाउंट है तो नहीं होगा ऑनलाइन क्लेम, जानें खाता को अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया क्या है
इन बैंकों में आपका पीएफ अकाउंट है तो नहीं होगा ऑनलाइन क्लेम

जमशेदपुर, जासं। देश में बैंकों में मर्जर के बाद कई बदलाव है। जिन बैंकों का मर्जर हुआ है उनका अब आइएफएससी कोड भी बद गया है। खासकर आंध्र बैंक(Andhra Bank), सिंडिकेट बैंक(Syndicate Bank), ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce), इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India), कॉर्पाेरेशन बैंक (Corporation Bank) का आईएफएससी कोड (IFSC Code) अमान्य हो गया है। यदि पीएफ अकाउंट में इन बैंकों के खाते लिंक हैं तो मेंबर ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकता है। ऑनलाइन क्लेम करने के लिए उसे पीएफ अकाउंट में बैंक डिटेल को अपडेट करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने सभी पीएफ अकाउंट धारकों (Provident Fund Account) को अपने खाते को अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं। झारखंड में भी इन बैंकों में हजारों पीएफ खाता है। अगर आपकों इन बैंकों से ऑनलाइन क्लेम चाहिए आपको कई प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसकी सूचना इपीएफओ को देनी होगी। पीएफ खाताधारकों को इन बैंकों का आइएफएससी कोड सबसे पहले अपडेट कराना जरूरी है।

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ऐसे बदला जा सकता है नाम व स्पेलिंग

पीएफ खाते के लिए यूएएन नंबर जरूरी होता है। आप भी अपने यूएएन नंबर के जरिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करें। लॉगइन के बाद आपकी प्राेफाइल वाली विंडो ओपन होगी। इसमें मैनेज वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो बेसिक डिटेल और कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन दिखेगा. बेसिक डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी दिखेगी। यदि आपके नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि आदि आधार नंबर में दी गई जानकारी के हिसाब एडिट करें। इसी तरह कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें। यदि आधार में दी गई जन्मतिथि और पीएफ खाते की जन्मतिथि में तीन साल का अंतर है या फिर पूरा नाम या सरनेम बदला हुआ है तो आपको इससे संबंधित दस्तावेज ईपीएफओ के ऑफिस में जमा कराने होंगे। यदि शादी के बाद सरनेम चेंज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट और गजट में प्रकाशित नाम बदलने की सूचना देनी होगी। इसी तरह, आप बैंक अकाउंट नंबर, नॉमिनी आदि की जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

खाता अगर आधार से लिंक नहीं पेंशन पर पड़ेगा असर

केंद्र सरकार ने पीएफ को सोशल सिक्यूरिटी के तहत आइडेंटिफाइ किया है। इस नियम के तहत अब पीएफ सरकार की सामाजिक योजना है। सामाजिक योजना को आधार से लिंक किया जाना जरूरी है तो ऐसे में, पीएफ खाता लिंक नहीं होने पर पीएफ कान्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। साथ ही, आप पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे. इसका असर भविष्य में आपकी पेंशन पर भी पड़ेगा।


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