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शादी-ब्याह में शारीरिक दूरी का पालन नहीं हुआ तो हो सकती दो वर्ष की सजा

अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) नंदकिशोर लाल ने जिले के सभी मैरेज हॉल होटल रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल व कम्युनिटी हॉल के संचालक व प्रबंधक को आदेश जारी किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह व अन्य कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा की संख्या में लोगों की उपस्थिति नहीं होगी।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 12:06 PM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 12:06 PM (IST)
शादी-ब्याह में शारीरिक दूरी का पालन नहीं हुआ तो हो सकती दो वर्ष की सजा
शादी में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए तो हो सकती है जेल

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) नंदकिशोर लाल ने जिले के सभी मैरेज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल व कम्युनिटी हॉल के संचालक व प्रबंधक को आदेश जारी किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह व अन्य कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा की संख्या में लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। इसके साथ ही शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

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उल्लंघन की स्थिति में आयोजक व प्रतिष्ठान के संचालक या प्रबंधक के विरूद्ध डीएम एक्ट-2005 व आइपीसी की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना के साथ-साथ दो वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है।

एडीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण का प्रसार को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शारीरिक दूरी का अनुपालन नितांत आवश्यक है वहीं संक्रमण के रोकथाम में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है।

यह भी जान लें

- कंटेनमेंट जोन के बाहर मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल या कम्युनिटी हॉल में आयोजित होने वाले विवाह व अन्य कार्यक्रम में संबंधित स्थल की क्षमता के 50 फीसद लोग ही उपस्थित रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे से छह फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

- चिह्नित कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी मैदान में आयोजित होने वाले विवाह व अन्य कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे से छह फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

आयोजक द्वारा आयोजन स्थल में कुर्सियों की न्यूनतम दूरी 6-6 फीट की दूरी पर रखना होगा। छह-छह फुट की दूरी पर गोल घेरा बनाकर रखेंगे।

- आयोजक थर्मल स्कैनर, हैंडवॉश व सैनिटाइजर की व्यवस्था आयोजन स्थल के प्रत्येक प्रवेश व निकास द्वार पर रखेंगे। आयोजनकर्ता आयोजन स्थल को कार्यक्रम के पूर्व व कार्यक्रम के बाद सैनिटाइज कराएंगे।

- आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन स्थल पर कोरोना के बिना लक्षण वाले (एसिम्प्टोमेटिक) व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे।

- इस अवसर पर आग्नेयास्त्र आदि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

- विवाह में शामिल सभी व्यक्ति फेस मास्क, फेस कवर, हैंड हाइजिन व शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करेंगे।

- किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन से संबंधित गृह मंत्रालय व राज्यस्तरीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना नहीं करेंगे।


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