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Crime in Jamshedpur : हत्या के प्रयास मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह का भाई अमलेश सिंह समेत चार बरी

जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने सोमवार को अमलेश सिंह शैलेंद्र सिंह उर्फ सोनू शैलेश सिंह मनिंदर निषाद और एक अन्य को आर्म्स एक्ट धमकी और हत्या के प्रयास मामले से बरी कर दिया।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Mon, 22 Mar 2021 03:50 PM (IST)Updated: Mon, 22 Mar 2021 03:50 PM (IST)
Crime in Jamshedpur : हत्या के प्रयास मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह का भाई अमलेश सिंह समेत चार बरी
हत्या के प्रयास मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह का भाई अमलेश सिंह समेत चार बरी

जमशेदपुर ः जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने सोमवार को अमलेश सिंह, शैलेंद्र सिंह उर्फ सोनू, शैलेश सिंह, मनिंदर निषाद और एक अन्य को आर्म्स एक्ट, धमकी और हत्या के प्रयास मामले से बरी कर दिया।

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मामले में चार लोगों की गवाही हुई थीं।अमलेश सिंह की और से अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने बहस की। सिदगोड़ा थाना में 27 मार्च 2007 को ब्लू स्कोप कंपनी के कृष्णा राव ने आरोपितों की और से प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 14 साल तक मामला अदालत में चला। सभी पर रंगदारी को लेकर फायरिंग किए जाने का आरोप था।आज मामले में फैसला आया। अमलेश सिंह दुमका जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह का भाई है। अमलेश सिंह पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है।

आशीष डे हत्याकांड में उसे सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से उसे मामले में जमानत मिली थी। 2 फरवरी 2007 को आम बागान के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई मामलों में फरार अमलेश सिंह को जमशेदपुर पुलिस ने ओडिशा के भुनेश्वर से 2017 को गिरफ्तार किया गया था। 2018 में जेल से रिहा हुआ था।

परमजीत मामले में अखिलेश भी हो चुका है बरी

घाघीडीह जेल में गैंगस्टर परमजीत सिंह की हत्या मामले में 13 मार्च को अखिलेश सिंह भी बरी हो चुका है।अभियोजन पक्ष अखिलेश सिंह के खिलाफ हत्या में साजिश रचने का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया था। गौरतलब है कि घाघीडीह जेल में परमजीत सिंह की हत्या के समय अखिलेश सिंह फरार था। परमजीत हत्याकांड में अदालत ने भोला सिंह व मनोरंजन सिंह को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। दोनों वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत पर हैं। 


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