कार हादसे का आरोपित अनुराग सिंह गिरफ्तार
अवैध शराब लदी कार लेकर आबकारी विभाग से बचकर भागने के क्रम में तीन लोगों को सड़क पर कुचल देने के मामले में आरोपित अनुराग सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है..
संसू, चाकुलिया: अवैध शराब लदी कार लेकर आबकारी विभाग से बचकर भागने के क्रम में तीन लोगों को सड़क पर कुचल देने के मामले में आरोपित अनुराग सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार की शाम उसे पुलिस ने किसी अज्ञात जगह से धर दबोचा। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। विदित हो कि बीते 19 अक्टूबर को चाकुलिया में आबकारी विभाग द्वारा की गई छापामारी के दौरान शराब लदी कार बचकर भाग निकली थी, इसका आबकारी वालों ने पीछा किया था। इस दौरान चाकुलिया नया बाजार से होते हुए तेज रफ्तार कार मंडी गेट के समीप पहुंची और वहां सड़क किनारे खड़े एक दंपती तथा एक बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारकर मौत की नींद सुला दिया था। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। इस मामले में अनुराग सिंह एवं नागेश्वर सिंह पर शराब तस्करी एवं गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से लगातार पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि नागेश्वर सिंह फिलहाल फरार बताया जाता है।
दूसरों के नाम पंजीकृत वाहनों से करते थे शराब की तस्करी : कार से कुचलकर हुई तीन लोगों की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपित शराब तस्कर नागेश्वर सिंह एवं अनुराग सिंह दूसरों के नाम पंजीकृत वाहनों से अवैध शराब की ढुलाई करते थे। पुलिस द्वारा इस मामले की छानबीन करने के दौरान यह बात सामने आई है। बीते 19 अक्टूबर को शराब लदी जिस कार की चपेट में आकर 3 लोग बेमौत मारे गए थे, वह कार घाटशिला के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। इस संबंध में चाकुलिया थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने बताया कि घटना में प्रयुक्त कार घाटशिला निवासी अभिजीत माझी, पिता आशीष माझी के नाम पर परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है। अब यह जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में शराब तस्कर इस कार का प्रयोग कर रहे थे। पुलिस इस मामले में कई बिदुओं पर अनुसंधान कर रही है। क्या उक्त कार शराब तस्करों को बेच दी गई थी या फिर मालिक ने भाड़े पर चलाने के लिए कार दी थी। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं कार मालिक भी इस अवैध कारोबार में शामिल तो नहीं?
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आरके मेहता ने बताया कि इस बाबत परिवहन विभाग से जानकारी मांगी गई है, जो शुक्रवार तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है। इसके बाद ही इस एंगल पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि शराब तस्करी के आरोपित नागेश्वर सिंह के पास से पहले भी जप्त किए गए वाहनों का मालिक कोई और निकला था। लिहाजा यह माना जा रहा है कि यही उनका मोडस ऑपरेंडी यानी अपराध करने का तरीका है।
वाहन का हुआ बीमा तो मिलेगा मुआवजा : जिस कार से कुचलकर तीन लोगों की मौत हुई थी अगर उसके सभी कागजात तथा थर्ड पार्टी बीमा दुरुस्त मिला, तो ही मृतकों के परिजनों को समुचित मुआवजा मिल सकता है। इस संबंध में स्थानीय बीमा अभिकर्ता विष्णु कांत शर्मा ने बताया कि यदि कार के बीमा प्रीमियम का भुगतान समय पर किया गया होगा तो निश्चित तौर पर न्यायालय के माध्यम से पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल सकेगा। बता दें कि सड़क हादसे के मामले में सरकार की तरफ से केवल पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20 हजारों रुपए देने का ही प्रावधान है।
नागेश्वर के नाम दर्ज है आधा दर्जन मामले : शराब तस्कर नागेश्वर सिंह के खिलाफ चाकुलिया समेत घाटशिला अनुमंडल के विभिन्न थानों में आधा दर्जन मामले दर्ज है। इनमें पांच मामले चाकुलिया तथा एक मुसाबनी थाने में पंजीकृत है। चाकुलिया थाने में कांड संख्या 28/17, दिनांक 25 सितंबर 2017 (थाना परिसर में गाली गलौज एवं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना), कांड संख्या 12/20 दिनांक 3 फरवरी 2020 (सूरज दोलाई के साथ मारपीट एवं जानलेवा हमला) कांड संख्या 14/20 दिनांक 14 फरवरी 2020 (सुनसुनिया में तेज रफ्तार कार एक घर में घुसेड़ देना), कांड संख्या 25/ 20, दिनांक 15 अप्रैल 2020 (बुलेट एवं स्प्लेंडर बाइक से शराब की तस्करी करना), कांड संख्या 60/ 20 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 (शराब तस्करी एवं गैर इरादतन हत्या) के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मुसाबनी थाना कांड संख्या 35/ 20, दिनांक 20 मई 2020 के मामले में नागेश्वर दुष्कर्म का अभियुक्त है। इस मामले में वह जेल भी गया था तथा हाल ही में जमानत पर रिहा होकर आया है।