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Jamshedpur Education News: सेवानिवृत्त शिक्षक से सूद समेत 12 लाख रुपए वसूलेगा शिक्षा विभाग

रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद निजामुद्दीन से शिक्षा विभाग बारह लाख रुपये की वूसी करेगा। यह मामला करनडीह स्थित एसएस हाई स्कूल में अधूरे भवन निर्माण से जुडा है। इस बाबत जिला स्थापना समिति के निर्णय के अनुपालन की तैयारी शुरू हो गयी है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Wed, 20 Oct 2021 11:01 AM (IST)Updated: Wed, 20 Oct 2021 11:01 AM (IST)
Jamshedpur Education News: सेवानिवृत्त शिक्षक से सूद समेत 12 लाख रुपए वसूलेगा शिक्षा विभाग
शिक्षक मो. निजामुद्दीन से अब विभाग 12 लाख रुपए की वसूली करेगा।

वेंकटेश्वर राव, जमशेदपुर । एसएस हाई स्कूल करनडीह से वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त शिक्षक मो. निजामुद्दीन से पूर्वी सिंहभूम का शिक्षा विभाग स्थापना समिति के निर्णय तथा हाईकोर्ट से मामले के निस्तारण के बाद सूद समेत 12 लाख रुपए की वसूली करेगा। इसकी तैयारियां भी प्रारंभ हो चुकी है। यह मामला वर्ष 2004-05 में स्वीकृत भवन निर्माण से जुड़ा हुआ है। उस दौरान एक कनीय शिक्षक होने के बावजूद मो. निजामुद्दीन ने इस भवन निर्माण कार्य को अपने हाथ में लिया।

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दसवें वित्त आयोग से इसके लिए 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक इस शिक्षक ने योजना पूर्ण करने के नाम पर कुल 9 लाख रुपए की निकासी कर ली। इसके बाद भी इस शिक्षक ने योजना पूर्ण करने के नाम पर राशि की मांग करने लगे, लेकिन विभाग ने भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया। विभाग ने भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि अभी उसमें निकासी की गयी राशि के अनुसार काम ही नहीं हुआ। आनन-फानन में शिक्षक पर दवाब बनाया गया तो कुछ काम आगे बढ़ा। ऐसा करते-करते वह वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद उनके पेंशन तथा अन्य पावनाओं के भुगतान के लिए इस शिक्षक ने विभाग के पास आवेदन दिया। तत्कालीन अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। धीरे-धीरे यह मामला हाईकोर्ट की शरण में चला गया।

ग्रेच्युटी से होगी वसूली

इसके बाद वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी एसडी तिग्गा के निर्देश पर कनीय अभियंता शकील अहमद ने मामले की जांच की तो पाया कि 9 लाख रुपए में से 5 लाख 64 हजार 672 रुपए का कार्य इस शिक्षक के द्वारा किया गया। रिपोर्ट के आधार पर 3 लाख 263 हजार की राशि बकाया दिख रही थी। विभाग ने इस राशि की वूसली के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक से कई बार पत्राचार किया, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। इस मामले को जिला स्थापना समिति के पास एक वर्ष पूर्व रखा गया था। छह माह पूर्व समिति ने सेवानिवृत्त शिक्षक से बकाया राशि की वसूली 12 प्रतिशत सूद समेत करने का निर्णय लिया। इस सूद की गणना वित्तीय वर्ष 2005-06 से की गई, जो लगभग 12 लाख रुपए है। इधर हाल ही में हाईकोर्ट ने जिला स्थापना समिति के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद हाईकोर्ट में चल रहे मामले का निस्तारण कर दिया। अब विभाग 12 लाख रुपए की राशि उनकी ग्रेच्युटी से वसूलने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसके बाद इस शिक्षक का पेंशन भी प्रारंभ हो जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक मो. निजामुद्दीन से अब विभाग 12 लाख रुपए की वसूली करेगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

  • जिला स्थापना समिति का निर्णय सर्वोपरि है। सेवानिवृत्त शिक्षक को पेंशन व अन्य पावनाओं का भुगतान भी जल्द किया जाएगा।

      - एसडी तिग्गा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम।


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