गैंगस्टर अखिलेश की संपत्ति मामले में डीएसपी ने कोर्ट में दी जानकारी Jamshedpur news
Crime News. गैंगस्टर अखिलेश सिंह की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज के मामले में गवाही डीएसपी ने कोर्ट में दी। ये दस्तावेज जमशेदपुर के बिरसानगर के सृष्टि गार्डेन से जब्त किए गए थे।
जमशेदपुर, जासं। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र के सृष्टि गार्डेन स्थित फ्लैट से गैंगस्टर अखिलेश सिंह और उसकी पत्नी गरिमा सिंह के नाम संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामदगी के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार शर्मा की अदालत में शहर के तत्कालीन सिटी डीएसपी अनिमेष नैथानी की गवाही हुई। डीएसपी ने बरामद दस्तावेज से अदालत को अवगत कराया। कागजात और जब्ती सूची की जानकारी दी।
फ्लैट 503 से 17 पैन कार्ड, डाइविंग लाइसेंस 07, मतदाता पहचान पत्र 11, क्लब कार्ड 01, एटीएम डेबिट कार्ड 06, आधार कार्ड 03,आवासीय प्रमाण पत्र 01, गैस कनेक्शन कार्ड 04,राशन कार्ड 01, पासबुक 03,चेक पांच, चेक बुक 02 बरामद किए गए थे। जबलपुर, रांची, गुडगांव, हरियाणा, जबलपुर, नोएडा समेत कई शहरों में अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। संपत्ति जाली कागजात के माध्यम से खरीदी गई है। इसके लिए अखिलेश सिंह और उसकी पत्नी गरिमा सिंह ने फर्जी पेन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, डाइविंग लाइसेंस, आवासीय प्रमाण पत्र, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड का उपयोग किया है।
फर्जी नाम से तैयार किए दस्तावेज
साथ ही फर्जी नाम संजय सिंह और अन्नू सिंह के नाम से दस्तावेज तैयार किए। संजय का पता बिहार के आरा और मध्यप्रदेश के जबलपुर अंकित कराया गया है। ये खुलासा अखिलेश सिंह के बिरसानगर स्थित सृष्टि गार्डेन फ्लैट संख्या 503 में छापामारी में मिले कागजात से हुए थे। जिसका सत्यापन किया गया। सभी कागजात की मूल प्रति है। डीएसपी की शिकायत पर ही बिरसानगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अखिलेश सिंह के अधिवक्ता गवाही में नहीं हुए शामिल
गैंगस्टर अखिलेश सिंह के अधिवक्ता विद्या सिंह डीएसपी की गवाही के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अर्जी देकर अधिवक्ता ने बताया कि मामले में इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की आधी-अधूरी गवाही हुई थी। जब तक पूरी गवाही नहीं हो जाती तब तक दूसरे की गवाही नहीं होनी चाहिए। डीएसपी की गवाही कराई जा रही है। जब्त दस्तावेज को उनकी उपस्थिति में नहीं खोला गया। जानकारी नहीं दी गई है । इसमें छेड़छाड़ की गई है। कुछ बदले गए हैं। मामले में वे झारखंड उच्च न्यायालय में अर्जी देंगे। विद्या सिंह ने कहा कि सोमवार को भी गवाही पर आपत्ति व्यक्त की थी। अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई।