बिना मास्क अकेले कार ड्राइव कर रहे हैं तो ना करें ये गलती, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि आप कार में अकेले हैं तो मास्क की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन यदि आप कांच खोलकर कार चला रहे हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य है। कार के अंदर एक से अधिक लोग बैठे हैं तो सभी को मास्क...
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता) । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि आप कार में अकेले हैं तो मास्क की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन यदि आप कांच खोलकर कार चला रहे हैं तो मास्क लगाना अनिवार्य है। कार के अंदर एक से अधिक लोग बैठे हैं तो सभी को मास्क पहनना अनिवार्य माना गया है। भले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकेले कार चलाने पर मास्क पहनने की अनिवार्य नहीं किया है।
ऐसे में पुलिस द्वारा जुर्माना वसूलने की बातें सभी शहरों में देखने व सुनने को मिल रहे हैं। इस संबंध में जमशेदपुर के यातायात डीएसपी शिवेंद्र से पूछा गया तो उनका कहना है कि कार हों या बाइक सभी को मास्क पहनना चाहिए। इसका कारण उन्होंने बताया कि कार चालक सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, कार का कांच खोलते हैं, कार में एक से अधिक लोग सवार रहते हैं, कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन कार में अकेले भी हैं तो मास्क पहनना चाहिए।
दंड व जुर्माना का है प्रावधान
यदि कार या बाइक चलाते समय आप मास्क नहीं पहने हैं। यदि कोई चेकनाका में पुलिस पूछताछ करती है और आप कोई संतोषजनक जवाब पुलिस पदाधिकारी को नहीं देते हैं तो आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में जमशेदपुर के यातायात डीएसपी कहते हैं कि यदि कार या बाइक चालक बिना मास्क के पकड़े जाएंगे तो उन पर धारा 179 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। हालांकि डीएसपी का कहना है कि फिलहाल हमलोग कार चालकों को जागरुक करने का काम कर रहे हैं, ताकि कोरोना संक्रमण से आम जनता या शहरवासी बच सकें। उन्होंने कहा कि यदि जरुरत पड़ी तो धारा 179 का इस्तेमाल कर जुर्माना वसूल सकते हैं।