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7 रुपये रोज जमा कीजिए और 60 साल की उम्र से हर महीने पाएं 5000 रुपया

अक्सर यह देखा जाता है कि आप जवानी में बचत करना नहीं सीखा तो बुढ़ापे में दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं मात्र सात रुपये रोजाना जमा कर आप कैसे 60 की उम्र से ही 5000 रु. महीना पा सकते हैं।

By Jitendra SinghEdited By: Published: Mon, 07 Jun 2021 06:00 AM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 09:46 AM (IST)
7 रुपये रोज जमा कीजिए और 60 साल की उम्र से हर महीने पाएं 5000 रुपया
7 रुपये रोज जमा कीजिए और 60 साल की उम्र से हर महीने पाएं 5000 रु.

जमशेदपुर : करीए 7 रुपये रोज जमा और 60 साल के बाद पाइए 5000 रुपये का पेंशन। जी हां हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना की। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना में अब तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुखमय और हंसी-खुशी से बीते और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया। इसका मकसद था कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 18 से 40 साल उम्र के लोगों का भविष्य को सुरक्षित बनाना। इस योजना से जुड़ने पर आप 60 साल के बाद पेंशन के हकदार होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय नागरिक होना, बैंक या पोस्ट आफिस में खाता होना, आधार कार्ड व मोबाइल होना जरुरी है।

60 साल के बाद हर माह मिलने लगेंगे पेंशन

यदि आप 60 साल होकर रिटायर कर गए तो उसके बाद आपको हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन की रकम 1000 रुपये लेकर 5000 रुपये तक हो सकती है। पेंशन का पैसा आपके इंवेस्ट किए गए रकम के अनुसार मिलेगा। उदाहरण के रूप में यदि आप प्रतिदिन सात रुपये या प्रति माह 210 रुपये जमा करते हैं तो हर महीने 5000 रुपये का पेंशन मिलेगा। इससे भी कम यदि आप प्रति माह मात्र 42 रुपये जमा करते हैं तो 60 साल बाद 1000 रुपये की पेंशन मिलेगा, यदि 84 रुपये महीना जमा करते हैंं तो 60 साल बाद 3000 रुपये पेंशन के हकदार हो जाएंगे।

टैक्स जमा करने वालों को भी होगा फायदा

अटल पेंशन योजना से जुड़े आयकर दाताओं को आयकर एक्ट 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स का फायदा होगा। वित्त विशेषज्ञ अनिल गुप्ता का मानना है कि अटल पेंशन योजना में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारी हो कि यदि कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और पेंशन शुरू होने से पहले उसकी मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी नॉमिनी बन जाती है, और योजना का लाभ पत्नी को ही मिलेगी। यदि पत्नी नहीं है तो नॉमिनी में जिसका नाम होगा पेंशन उसी को मिलेगा। 


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