टाटा स्टील पर लीज समझौते के उल्लंघन का आरोप
संवाद सूत्र आदित्यपुर टायो संघर्ष समिति ने टाटा स्टील के ऊपर लिखित लीज समझौते की शर्त-4 क
संवाद सूत्र, आदित्यपुर : टायो संघर्ष समिति ने टाटा स्टील के ऊपर लिखित लीज समझौते की शर्त-4 की धाराएं-4, 5, 14 एवं 17 का प्रत्यक्ष उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। समिति ने टाटा स्टील को आवंटित (350 एकड़ भूखंड) को रद कर संबंधित भूमि से टाटा स्टील का कब्जा हटाने तथा गर्वनमेंट ग्रांट्स एक्ट-1895 के तहत टायो रोल्स लिमिटेड को भूमि का लीज देने की मांग की है। ताकि कोई दूसरी कंपनी, बंद हो चुकी टायो कंपनी का अधिग्रहण कर इसे पुर्नजीवित कर सके।
टायो संघर्ष समिति ने अपनी इस मांग के साथ आदित्यपुर इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑथिरिटी (आयडा) कार्यालय के बाहर शनिवार सुबह दस से दोपहर दो बजे तक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मजदूर नेता एसएन सिंह के नेतृत्व में समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयडा भवन, आदित्यपुर में जियाडा की क्षेत्रीय उपनिदेशक रंजना मिश्रा को एक ज्ञापन सौपा। इस मौके पर अजय कुमार शर्मा, शैलेश कुमार तिवारी, आलोक कुमार, जयप्रकाश महतो, सुनील कुमार, संघर्ष समिति के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में टायो कर्मचारी उपस्थित थे।
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आदेश के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत
टायो मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में पांच अप्रैल को आए आदेश के खिलाफ टायो संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से लिखित शिकायत की है। संघर्ष समिति के सदस्य अजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने बिना आयडा, झारखंड सरकार और टायो के मजदूर प्रतिनिधियों का पक्ष सुने इनसॉल्वेंसी री-ज्युलेशन प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही उनका आरोप है कि एनसीएलटी द्वारा टायो रोल्स के लिए प्रतिनियुक्त आइआरसी विनीता अग्रवाल भी गैर कानूनी ढ़ंग से बिना कमेटी ऑफ क्रेडिटर की सहमति के काम कर रही है।