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कोरोना काल में बडी सौगातः टाटा स्टील में Covid 19 फैमिली सपोर्ट स्कीम प्रभावी, जानिए क्या होगा फायदा

भारत की सबसे बडी स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए सोमवार को अच्छी खबर आइ है। कंपनी में Covid 19 फैमिली सपोर्ट स्कीम प्रभावी हो गया है। इस बाबत आज यानी सोमवार को ऐतिहासिक समझौते को मुकम्मल रूप दिया गया।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Mon, 14 Jun 2021 09:25 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 09:29 AM (IST)
कोरोना काल में बडी सौगातः टाटा स्टील में Covid 19 फैमिली सपोर्ट स्कीम प्रभावी, जानिए क्या होगा फायदा
Covid 19 फैमिली सपोर्ट स्कीम की ये रही मुख्य जानकारी।

जमशेदपुर, जासं। भारत की सबसे बडी स्टील निर्माता कंपनी टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए सोमवार को अच्छी खबर आइ है। कंपनी में Covid 19 फैमिली सपोर्ट स्कीम प्रभावी हो गया है। इस बाबत आज यानी सोमवार को टाटा वर्कर्स यूनियन टॉप तीन ने कोविड 19 फैमिली सपोर्ट स्कीम के ऐतिहासिक समझौते को मुकम्मल रूप दिया। समझौता पत्र पर प्रबंधन की ओर से वीपी एचआरएम सुश्री आत्रेय सरकार, ज़ुबिन पलिया एवं राहुल दुबे ने हस्ताक्षर किए।

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जानकारी के अनुसार टाटा स्टील के कर्मचारी के परिजनों का रजिस्ट्रेशन 1970 में टाटा वर्कर्स यूनियन के साथ एक समझौते के बाद शुरू हुआ था। उस समझौते के अनुसार जिन कर्मचारियों ने कंपनी में 25 वर्षों से अधिक (ट्यूब डिवीजन के मामले में 10 वर्ष) काम किया है, वे रजिस्ट्रेशन के लिए अपने एक वार्ड को पंजीकृत कर सकते हैं। वर्तमान मानदंडों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है और उसने अपने एक वार्ड को पंजीकृत कर लिया है, तो परिवार को किसी भी सोशल सिक्युरिटी स्कीम लेने पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता था। यूनियन ने बताया कि कई कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी निर्धारित 25 साल की सेवा पूरी करने से पहले ही COVID 19 या अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई है। यूनियन ने कंपनी प्रबंधन से अनुरोध किया कि ऐसे कर्मचारियों के परिवार को मृत कर्मचारियों के वार्ड में से एक को पंजीकृत करने की अनुमति दी जाए। बशर्ते कि मृत कर्मचारी ने टाटा स्टील में 25 या अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो या उनकी सर्विस की बची हुई अवधि मिलाकर 25 वर्ष हो रही हो।

यूनियन ने रखे ये भी तर्क

यूनियन ने यह भी कहा कि ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जहां कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली थी और अपने एक वार्ड को पंजीकृत कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से COVID 19 या अन्य कारणों के कारण मृत हो गए। जिन वार्ड ने पंजीकृत परिजन के लिए जारी वर्तमान विज्ञापन के खिलाफ भी आवेदन किया है जबकि वर्तमान परिपाटी के कारण परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना के विस्तार के स्थान पर वार्ड का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा तथा उन्हें रजिस्ट्रेशन रिलेशन के रूप में चयन का अवसर नहीं मिलेगा। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यूनियन और प्रबंधन ने सहमति व्यक्त की कि रजिस्टर्ड रिलेशन मानदंडों में परिवर्तन किए जाएं।

ये रहे बदलाव

1. यदि किसी कर्मचारी की 25 वर्ष की सेवा (ट्यूब डिवीजन के मामले में 10 वर्ष) पूरा करने के बाद उनकी मृत्यु होती है और अपने एक वार्ड को पंजीकृत कर चुके हैं, तो परिवार के लिए किसी भी सोशल सिक्युरिटी स्कीम के विस्तार के बाद भी वार्ड का पंजीकरण जारी रहना चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर्ड रिलेशन के रूप में वर्तमान/भविष्य की रिक्तियों के विरुद्ध कंपनी में उपयुक्त रोजगार के लिए वार्ड पर विचार किया जाएगा।

2. कर्मचारी जो 25 साल की सेवा पूरी करने से पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत का सामना करते हैं, लेकिन टाटा स्टील के साथ 25 या अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर चुके होंगे, सामान्य तौर पर उनकी सेवानिवृत्ति की अनुमानित आयु तक ऐसे कर्मचारियों के परिवार से मृत कर्मचारी के पात्र एक वार्ड को पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे रजिस्टर्ड रिलेशन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत संबंध के रूप में वर्तमान/भविष्य की रिक्तियों के विरुद्ध कंपनी में उपयुक्त रोजगार के लिए विचार किया जाएगा।

3. अभी जो 500 निबंधित पुत्रों के लिए बहाली निकली थी उसमें भी ऐसे लाभुक जो कोविड 19 फैमिली प्रोटेक्शन स्कीम के तहत या अन्य कारणों से मृत कर्मी के रजिस्टर्ड वार्ड को आवेदन हेतु 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।


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