जीएसटीआर-9 और 9 सी दाखिल करने की तारीख हो 31 दिसंबर 2020
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर-को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि मंडल जीएसटी आयुक्क्त से मिला।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर-9 और 9सी भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तक हो।
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सेंट्रल जीएसटी के नए आयुक्त एम रहमान से उनके चैंबर में मिला और अपनी बात रखी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर यह मांग की। ज्ञापन में चैंबर सदस्यों ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की मियाद को लेकर व्यापारियों में संशय कायम है। ऐसे में इसकी मियाद को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया जाए। वहीं, जीएसटी के सेक्शन 22 के तहत गुड्स व्यापार करने वाले व्यापारियों को 40 लाख के टर्न ओवर पर रिटर्न भरना अनिवार्य है जबकि सर्विस क्षेत्र में यह अब भी 20 लाख रुपये सालाना है। इसलिए सर्विस क्षेत्र के टर्नओवर को 40 लाख तक बढ़ाने की मांग की गई। वहीं, सीजीएसटी के सेक्शन 50 के तहत आउटपुट पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को केवल अंतर राशि पर लेने की मांग की गई। साथ ही चैंबर सदस्यों ने बताया कि प्रतिमाह 20 तारीख को जब रिटर्न भरने के दिन निर्धारित रहता है उस दिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल का सर्वर बहुत धीमा होता है जिसके कारण कई व्यापारी रिटर्न भरने से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में विभाग उन्हें रिटर्न भरने में दो से चार दिन का एक्सटेंशन दें। प्रतिनिधिमंडल में चैंबर ऑफ कॉमर्स उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी, राजीव अग्रवाल, विजय आनंद मूनका, सहायक सचिव महेश सोंथालिया, चैंबर सदस्य जगदीश खंडेलवाल सहित अन्य उपस्थित थे।