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Jharkhand Lockdown 2021: रविवार को दिन में लाॅकडाउन की बात अफवाह, सामान्य दिनों की तरह रहेगी छूट

Jharkhand Lockdown 2021. रविवार को पूर्णत लाॅकडाउन को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। स्पष्ट तौर पर कहा है कि सामान्य दिनों की तरह ही रविवार को भी कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही छूट रहेगी। रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक दुकानें बंद रहेंगी।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 10:18 PM (IST)Updated: Sun, 11 Apr 2021 04:05 PM (IST)
Jharkhand Lockdown 2021: रविवार को दिन में लाॅकडाउन की बात अफवाह, सामान्य दिनों की तरह रहेगी छूट
रात आठ बजे के बाद दवा दुकानों के अलावा किसी तरह के प्रतिष्ठान नहीं खोलने हैं।

चाईबासा, जासं। Jharkhand Lockdown 2021 रविवार को पूर्णत: लाॅकडाउन को लेकर कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सामान्य दिनों की तरह ही रविवार को भी कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही छूट रहेगी।

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रात आठ बजे के बाद दवा दुकानों के अलावा किसी तरह के प्रतिष्ठान नहीं खोलने हैं। पांच से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि रात आठ बजे के बाद भी शहर में टोटो चल सकते हैं, बशर्ते उसमें सवार यात्रियों ने मास्क पहना हो और शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हों। यहां बता दें कि चाईबासा के साथ ही अन्य जगहों में रविवार को पूर्णत: बंदी की अफवाह फैल गयी थी। लोग एक-दूसरे को फोन कर बंदी की जानकारी ले रहे थे। इसको देखते हुए उपायुक्त ने स्थितियां स्पष्ट कर दी हैं।

ये आपको जानना जरूरी है।

  • शादी में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी, अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। 
  • धार्मिक समेत सभी तरह के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। 
  • किसी सार्वजानिक जगह पर पांच लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने की मनाही। 
  • सभी स्कूल बंद रहेंगे, कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। हालांकि, 2021 में बोर्ड परीक्षा दे रहे 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास चल सकती है। ये कक्षाएं अनिवार्य नहीं होंगी, अभिभावक की इजाजत की जरूरत होगी।
  •   सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध।
  • सभी खेल गतिविधियों पर पाबंदी, हालांकि खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है। 
  • सभी रेस्टोरेंट में क्षमता से 50 फीसद ग्राहकों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। 
  • बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होना चाहिए।
  • सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, क्लब रात आठ बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे, हालांकि टेकहोम और होम डिलीवरी सेवा जारी रहेंगी। 
  • किसी भी सरकारी आफिस, धार्मिक या प्रार्थना की जगह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा या किसी भी सार्वजानिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी।

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