Budget 2021: सामान पर लगे नेट टैक्स पर नहीं, मूल राशि पर ही देनी होगी पेनाल्टी
Commercial tax .बजट 2021 में व्यवसायियों को बड़ी राहत है। केंद्र सरकार के नियमों में किए गए संशोधन के तहत अब किसी भी सामान पर यदि कोई पेनाल्टी लगता है तो वह मूल राशि पर ही लगेगा। उक्त सामान पर लगे टैक्स पर पेनाल्टी की राशि देय नहीं होगी।
जमशेदपुर, जासं। केंद्र सरकार ने बजट 2021 में देश के व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के नियमों में किए गए संशोधन के तहत अब किसी भी सामान पर यदि कोई पेनाल्टी लगता है तो वह मूल राशि पर ही लगेगा। उक्त सामान पर लगे टैक्स पर पेनाल्टी की राशि देय नहीं होगी।
वाणिज्यकर अधिवक्ता संघ, जमशेदपुर द्वारा शनिवार को अधिवक्ता कक्ष में सेमिनार का आयोजन किया गया। बजट 22021 और आयकर व जीएसटी में हुए संशोधन पर आयोजित इस सेमिनार को संबोधित करते हुए टाटा स्टील लीगल विभाग के चीफ विकास मित्तल ने ये बातें कहीं। वहीं, उन्होंने बताया कि बजट में संशाधन के तहत अब किसी भी केस को रि-ओपेन (पुन: खोलने) की अवधि को भी सरकार ने छह साल से घटाकर तीन साल कर दिया है।
सभी क्लबों को अब 12 प्रतिशत जीएसटी टैक्स देना होगा
वहीं, नए प्रावधानों के तहत सभी क्लबों को अब 12 प्रतिशत जीएसटी टैक्स देना होगा। सभी क्लब संचालकों को जुलाई 2019 से ही यह टैक्स देना होगा। वहीं, केंद्रीय बिक्री कर में हुए संशोधन के तहत अब कोई भी उद्यमी सी फार्म के नियमों के तहत दूसरे राज्यों से पेट्रोल-डीजल नहीं मंगवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने उद्यमियों के लिए सी फार्म के तहत पेट्रोल-डीजल मंगवाने के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया है। इसके अलावे विकास मित्तल ने बताया कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष टैक्स के विभिन्न प्रावधानों और बैंक अटैचमेंट व रोड परमिट के विषय पर ही विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर वाणिज्य कर अधिवक्ता संघ के चेयरमैन केएल मित्तल, महासचिव बी चटर्जी, उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, दिलीप कुमार, अंजन भट्टाचार्य, सपन कुमार, जितेंद्र कुमार सहित 60 से ज्यादा अधिवक्ता उपस्थित थे।