जीएसटी ठगी मामले में पैरोल पर अमित रिहा, काश्मिरा की जमानत रद
जासं राउरकेला 300 करोड़ से अधिक की जीएसटी ठगी में मामले में जनवरी से जेल में बंद मास्ट
जासं, राउरकेला : 300 करोड़ से अधिक की जीएसटी ठगी में मामले में जनवरी से जेल में बंद मास्टर माइंड अमित बेरिवाल को हाई कोर्ट ने 30 दिनों के पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। पत्नी की तबीयत खराब होने की बात दर्शाकर उन्होंने हाई कोर्ट में आवेदन दिया था। सुनवाई कर हाई कोर्ट ने 30 दिनों के पैरोल पर जाने की अनुमति दी थी। पांच शर्तो पर कोर्ट ने जमानत दी है। दूसरे ओर, करीब साढ़े तीन सौ करोड़ से अधिक की जीएसटी ठगी मामले में अगस्त से जेल में बंद काश्मिरा अग्रवाल की जमानत ऊपरी अदालत से नामंजूर हो गई है। इस कारण जेल से निकलने की उनकी उम्मीद धूमिल हो गई है।
मालूम हो कि सिविल टाउनशिप निवासी अमित, भतीजा रौनक बेरिवाल, बसंत कुमार पटनायक, सुभाष स्वाई व बसंत नायक एक गिरोह बनाकर 2017 से 2019 के भीतर लगभग तीन सौ करोड़ रुपये की जीएसटी की ठगी की है। वे सेक्टर-2 के आरएसपी ठेका मजदूर जामीनीकांत नायक, सेक्टर-20 गाड़ी चालक राजेंद्र पलेई, सेक्टर-1 काली मंदिर बस्ती निवासी सुकांति पात्र, शक्तिनगर अंचल के विश्वजीत तांडिया, बासंती कालोनी हरिपुर बस्ती के सत्यजीत स्वाई व शारदा प्रसन्न स्वाई जैसे कई गरीबों के नाम पर 24 जाली बैंक खाता राउरकेला को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा में खोलकर सौ करोड़ रुपये की जीएसटी ठगी कर चुके हैं।
ओडिशा जीएसटी विभाग ने जनवरी में अमित बेरीवाल, सुभाष स्वाई, बसंत पटनायक व रौनक बेरीवाल पर प्राथमिकी दर्ज की थी। अमित व सुभाष को जनवरी की 22 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बसंत व रौनक फरार हो गए थे। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। निचली अदालत के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत लेने में विफल रहे थे। वहीं, उनकी पत्नी पिछले कुछ माह से पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में इलाजरत है। इलाज के लिए बहार ले जाने की जरूरत बताते हुए अमित ने हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले आवेदन दिया था। कोर्ट ने आवेदन पर विचार करने से पहले पत्नी की मेडिकल जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया। फिर पांच शर्तो पर पैरोल देने की बात कही। इसके तहत हर सोमवार को हर हाल में प्रात: दस से 12 बजे के बीच जांच अधिकारी के पास पेश होना है। जांच अधिकारी के पास पासपोर्ट भी जमा करना है। गवाहों को प्रभावित या भयभीत नहीं करना है। जांच अधिकारी के बगैर निर्देश के राज्य के बाहर नहीं जाना है। शर्तो का उल्लंघन करने पर जमानत रद कर दी जाएगी। 30 दिन समाप्त होने के अगले दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। उधर कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद जेल प्रबंधन ने उसे रिहा कर दिया है। दूसरी ओर, 73 जाली संस्था बनाकर करीब साढ़े तीन सौ करोड़ से अधिक की जीएसटी ठगी मामले में काश्मिरा अग्रवाल की जमानत राउरकेला अतिरिक्त जिला जज ने खारिज कर दी है। काश्मिरा 17 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था। वह जेल में बंद है।