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बच्चा चोर अफवाह : शोभापुर के 12 उपद्रवियों को मिली चार साल की सजा

राजनगर थाना के शोभापुर गांव में बच्चा चोर की अफवाह में चार लोगो की हत्या के दिन भीड़ जुटाकर हंगामा करने वाले 12 उपद्रवियों को स्थानीय कोर्ट से सजा सुनाई गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Jul 2018 07:00 AM (IST)Updated: Tue, 17 Jul 2018 07:00 AM (IST)
बच्चा चोर अफवाह : शोभापुर के 12 उपद्रवियों को मिली चार साल की सजा
बच्चा चोर अफवाह : शोभापुर के 12 उपद्रवियों को मिली चार साल की सजा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : बच्चा चोर अफवाह में चार लोगों की पीट पीटकर हत्या करने के दौरान भीड़ जुटाकर सरकारी कामकाज बाधित करने के आरोप में सरायकेला खरसावां जिले की स्थानीय अदालत ने 12 उपद्रवियों को चार वर्ष की सजा सुनाई है। गत वर्ष यह घटना सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के शोभापुर में हुई थी। एडीजे प्रथम आशीष सक्सेना की कोर्ट ने भादवि की धारा 147, 148, 149, 353 व 452, 323, 504, 506 में दोषी करार देते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सजा दी है। सजा पाने वाले उपद्रवियों में कृष्णा साहू, भागीरथी ज्योतिषी, कुंदा ज्योतिषी, फालगुनी ज्योतिषी, तरुण ज्योतिषी, अरुण ज्योतिषी, कृष्णा ज्योतिषी, कान्हू ज्योतिषी, चतुर्भुज साहू, लालटू लोहार, सीताराम साहू व बड़ा कान्हू ज्योतिषी शामिल हैं। कोर्ट ने उपद्रवियों को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है। इस मामले में तीन लोग लक्ष्मीकांत बेहरा उर्फ भुटन, अगस्ती साहू और पंकज कुमार नाग को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। राजनगर के सीओ राजीव नीरज ने राजनगर थाने में नाजायज मजमा लगाने, उपद्रवी भीड़ द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए वाहनों को आग के हवाले करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केपी दुबे, सत्यव्रत ज्योतिषी पैरवीकार थे। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक मणिकांत विजय कुमार ¨कडो ने दी। 18 मई 2017 को हुई थी यह घटना : शोभापुर में 18 मई 2017 को बच्चा चोर की अफवाह पर 4 लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उपद्रवियों ने भीड़ जुटाकर न सिर्फ सरकारी कामकाज बाधित कर दिया था, बल्कि मुर्तजा अंसारी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। घर के अंदर से मुर्तजा के साढ़ू मो. नईम को खींच कर बाहर निकाला। पीट पीटकर अधमरा कर दिया। पुलिस जब घायल नईम को लेकर अस्पताल जा रही थी तो उपद्रवियों ने धक्का मुक्की की। यही नहीं पुलिस के एक वाहन और मस्जिद के पास खड़ी नईम की इंडिका कार को भी आग के हवाले कर दिया। अस्पताल ले जाते समय घायल मो. नईम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। राजनगर के सीओ राजीव नीरज ने पंद्रह लोगों पर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के तहत आरोप पत्र समर्पित किया। नईम की मौत होने के बाद सभी आरोपितों पर हत्या का मामला दर्ज है। मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। खैर उपद्रवियों ने घाटशिला के फूलपाल निवासी मो. नईम की हत्या के बाद सिराज खान उर्फ बाबू, मो. हलीम व मो. सज्जू की भी हत्या कर दी थी। मो. सज्जू का शव एक दिन बाद डुंगरी जंगल से मिला था। ये तीनों मृतक हल्दीपोखर के रहने वाले थे।

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