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साक्ष्य के अभाव में 33 हुए बरी

घाटशिला व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में मंगलवार क

By Edited By: Published: Wed, 07 Feb 2018 03:00 AM (IST)Updated: Wed, 07 Feb 2018 09:22 AM (IST)
साक्ष्य के अभाव में 33 हुए बरी
साक्ष्य के अभाव में 33 हुए बरी
घाटशिला : घाटशिला व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में मंगलवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी बद्री विशाल पाठक के अपहरण मामले में 33 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में सहायक लोक अभियोजन संजय सिन्हा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता कामेश्वर महतो रहे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता कामेश्वर महतो ने बताया कि घाटशिला थाना मे तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी बद्री विशाल पाठक द्वारा 6 मई 2008 को भादवी की धारा 147, 149, 307, 353, 364, 498, 120 बी के तहत मामला दर्ज कराया गया था। उक्त मामले में आज सभी आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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