परमजीत सिंह हत्याकांड में सुनवाई पूरी, 12 को फैसला
भोला सिंह और मनोरंजन सिंह को हो चुकी है आजीवन कारावास की सजा दुमका जेल में बंद अखिलेश सिंह पर हत्या की साजिश रचने के आरोप।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में मानगो निवासी परमजीत सिंह की जेल में हुई हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। 12 मार्च को अदालत मामले में फैसला सुनाएगी। हत्या की साजिश रचने का आरोप दुमका जेल में बंद अखिलेश सिंह पर है। इससे पहले हत्या में अदालत भोला सिंह और मनोरंजन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। दोनों वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत पर हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता जयप्रकाश और अधिवक्ता प्रियंका सिघल, आरोपित पक्ष की ओर से विद्या सिंह और जीके घोष समेत अन्य अधिवक्ता अदालत में उपस्थित थे।
घाघीडीह सेंट्रल जेल में 20 मार्च 2009 को आपसी रंजिश और वर्चस्व में परमजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के प्रतिशोध में परमजीत के गुर्गो ने गौतम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। परमजीत सिंह की हत्या मामले में बर्मामाइंस इस्ट प्लांट बस्ती निवासी हरपाल सिंह हीरे की शिकायत पर अखिलेश सिंह, मनोज सिंह उर्फ भोला सिंह, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह समेत अन्य के खिलाफ परसुडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हत्या के समय हरपाल सिंह हीरे कार्तिक समेत जेल में बंद थे। गवाही में हरपाल सिंह हीरे ने अदालत में अखिलेश सिंह को पहचानने से इंकार कर दिया था। परमजीत सिंह और अखिलेश सिंह गिरोह के बीच वर्चस्व में परमजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। जब हत्या हुई थी। अखिलेश सिंह फरार था। 2011 में दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ हत्याकांड मामले में अलग से सुनवाई चल रही थी।