नाबालिग संग अधेड़ ने की थी गंदी हरकत, अब 10 वर्ष गुजरेगी जेल की कालकोठरी में Jamshedpur News
जमशेदपुर की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा होगी।
जमशेदपुर, जासं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट-5) सुभाष की अदालत ने नाबालिक के साथ अश्लील हरकत करने और यौनाचार करने के एक मामले में दोषी पाकर पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत राजेश शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा को सात वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये फाइन की सजा सुनायी है। फाइन नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा होगी। इसके अलावे अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत तीन वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये फाइन की सजा सुनायी है। फाइन नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भी उसे भुगतनी होगी। दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी।
सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भालुबासा में शीतला मंदिर के पास एक परिवार रहता था। उसी के मकान में राजेश शर्मा किरायेदार के रुप में रहता था। 26 फरवरी 2016 की बात है। अपनी आठ वर्षीय बच्ची को नहीं देखकर उसकी मां उसे खोजने निकली थी। पूछने पर बताया कि उसे राजेश अंकल (राजेश शर्मा) छत पर लेकर गए थे। उसके साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। आग उसने बताया कि राजेश अंकल की पत्नी व बेटी नहीं रहती है, तो वे उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। उसके साथ अश्लील हरकत करते और अश्लील वीडियो दिखाते हैं।
सीतारामडेरा का मामला
इस बात की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के मामा राजेश शर्मा से पूछताछ करने गए तो उसने उसके साथ मारपीट की उसके बाद मामला सीतारामडेरा थाना पहुंचा और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।इन दिनों व कोर्ट से जमानत पर था। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई। कुल आठ लोगों की गवाही हुई। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने राजेश शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा को दोषी करार दिया और सजा सुनायी।