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झारखंड: हजारीबाग के मो. शमी हत्याकांड में 4 को आजीवन कारावास Hazaribagh News

Jharkhand. हजारीबाग में 2013 में हुए हत्याकांड में तीन सगे भाई व बहनोई को सजा मिली है। मामले में छह लोग आरोपित बनाए गए थे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 03:19 PM (IST)Updated: Mon, 02 Sep 2019 03:19 PM (IST)
झारखंड: हजारीबाग के मो. शमी हत्याकांड में 4 को आजीवन कारावास Hazaribagh News
झारखंड: हजारीबाग के मो. शमी हत्याकांड में 4 को आजीवन कारावास Hazaribagh News

हजारीबाग, जासं। जिले के पेलावल रोड स्थित पगमिल कल्लू चौक पर 16 दिसंबर 2013 में मो. शमी हत्याकांड के चार आरोपियों को कोर्ट ने हत्या का दोषी माना है। एडीजे तीन की अदालत ने गवाही पूरी होने के बाद चारों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन सगे भाई हाजी सन्नू, लल्लू खान व कल्लू खान और चौथा उनका बहनोई मो. इश्तियाक को सजा दी है।

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पुलिस ने हत्याकांड में छह लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें एक नौशाद पर अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप नहीं साबित कर पाने के कारण पूर्व में ही रिहा कर दिया गया था। हत्याकांड में दोषी करार दिए गए इसी घटना में घायल एक चश्मदीद मो. सज्जू की हत्या 18 जुलाई 2018 में कर दी गई थी। इस मामले में भी उपरोक्त आरोपियों को ही आरोपी बनाया गया था।

ज्ञात हो कि जमीन विवाद को लेकर 2013 में कल्लू चौक पर रात करीब नौ से दस बजे के बीच अपराधियों ने एक नैनो कार को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें सज्जू का दोस्त मो. शमी मारा गया था और सज्जू गोली लगने से गंभीर हो गया था। इस मामले में नौशाद सहित छह लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। इस मामले में नौशाद पर पुलिसिया जांच में आरोप साबित नहीं हुआ।


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