दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को आजीवन कारावास
संवाद सहयोगी हजारीबाग एडीजे सप्तम कृष्ण तिवारी के कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति स
संवाद सहयोगी, हजारीबाग : एडीजे सप्तम कृष्ण तिवारी के कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति सहित सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कटकमदाग थाना में मृत पूनम देवी के पति दीपन साव, ससुर भोला साव, सास बबीता देवी को धारा 302 ,326, 34 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा का आधार मृतक पूनम देवी का फर्द बयान बना। 18 जुलाई 2015 को साढ़े तीन बजे जली हुई अवस्था में सदर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उसका बयान दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बताया था कि उसकी शादी 10 जुलाई 2010 को दीपन साव के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट किया करते थे। घटना के दिन ससुराल वाले व उसके पति ने उसके ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा दी। बाद में उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और न्यायालय में स्पीड ट्रायल चला गया। चार साल तक चले इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाही हुई व 6 दस्तावेजों को प्रदर्श किया गया। पति व ससुराल वाले कटकमदाग के सिरसी गांव का रहने वाला है।