बिना मास्क घूमने व गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
भीड़ वाले शहरी क्षेत्र के चौक चौराहों पर दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त महामारी के संभावित फैला
भीड़ वाले शहरी क्षेत्र के चौक चौराहों पर दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त
महामारी के संभावित फैलाव के मद्देनजर उठाए गए सुरक्षात्मक कदम
जासं, हजारीबाग : कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं इसके संभावित फैलाव को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के साथ-साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का सरकार के स्तर से सख्त निर्देश है। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने सोमवार को कहा कि प्राय: देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकांश संख्या में लोगों के द्वारा मास्क उपयोग एवं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे संक्रमण बढ़ने की संभावना बनी हुई है। कहा कि जनहित में लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए शहर के चिन्हित चौक चौराहों पर दिनांक 19 से 28 जुलाई, 2021 तक के लिए दण्डाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो कार्रवाई दो पालियों में करेंगे। इन चिन्हित स्थानों में 10 भीड़ वाले चौक चौराहों यथा झंडा चौक, पचमंदिर चौक, पैगोड़ा चौक,इन्द्रपुरी चौक,अन्नदा चौक,बंशीलाल चौक, पीटीसी चौक, कोर्रा चौक,कल्लु चौक एवं पुराना बस स्टैंड चौक शामिल हैं। इन स्थानों पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल बिना मास्क पहनें लोगों पर दण्ड शुल्क अधिरोपित करेंगे। वहीं इसके लिए इन्फोर्समेंट टीम के नोडल पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रहेंगे जो उक्त कार्यों का प्रतिदिन अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में जनता के सहयोग पर बल देते हुए जिलावासियों से प्रशासन का सहयोग करते हुए मास्क के उपयोग करने व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की ।