राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों पर होगी प्राथमिकी : डीडीसी
हजारीबाग : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 12 माह पूर्व राशि प्राप्त करने के बावजूद
हजारीबाग : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 12 माह पूर्व राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास पूर्ण नहीं कराने वाले लाभूकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने कार्रवाई की जाएगी। यह बातें उप विकास आयुक्त विजया जाधव ने मंगलवार संध्या समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। आगे कहा कि संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को 12 माह पूर्व किस्त की राशि प्राप्त कर निर्माण कार्य रूचि नहीं लेने वाले लाभूकों के विरूद्ध तत्काल दंड संहिता प्रक्रिया एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत् धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि यह स्पष्टत: सरकारी सरकारी राशि के गबन का मामला बनता है। ऐसे में उपायुक्त के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि की वसूली करने के लिए नीलामपत्र वाद दायर करने का भी निदेश दिया दिया है। आगे कहा कि जिले में ऐसे 935 मामले चिन्हित किये गये हैं जिनमें लाभूकों ने 12 माह पूर्व प्रथम किस्त का भुगतान प्राप्त किया ¨कतु लाभूकों ने अपने आवास का निर्माण नहीं कराया और न ही आवास निर्माण में रूचि दिखाई है। ऐसे मामले बरही में 46, बड़कागांव-80, बरकट्ठा-120, विष्णुगढ़-45, चलकुशा-26, चौपारण-94, चुरचू-44, डाडी-8, दारू-13, इचाक-89, कटकमदाग-31, कटकमसांडी-99, केरेडारी-77, पदमा-81, सदर-47 तथी टाटीझरिया प्रखण्ड में 35 मामले चिन्हित किए गए हैं।