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बैंकों से अवैध तरीके से राशि निकासी पर रोक लगाने से संबंधित निर्देश जारी

संवाद सहयोगीगुमला क्लोन चेक के माध्यम से बैंकों से अवैध तरीके से राशि की निकासी को रोकने के लिए योजना सह वित्त विभाग के विशेष सचिव दिप्ति जयराज ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। अधिकारी ने बैंकों के अधीन संचालित सरकारी खातों के लिए निर्गत चेक को निरस्त करने व पुन संबंधित खातों के लिए नए सिरिज का चेक निर्गत कराने का निर्देश दिया है। यह कार्य 15 दिसंबर से पूर्व कर लेने का निर्देश बैंकर्स व विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। 50 हजार से कम राशि के भुगतान हेतु

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 05:52 PM (IST)Updated: Tue, 10 Dec 2019 05:52 PM (IST)
बैंकों से अवैध तरीके से राशि निकासी पर रोक लगाने से संबंधित निर्देश जारी
बैंकों से अवैध तरीके से राशि निकासी पर रोक लगाने से संबंधित निर्देश जारी

संवाद सहयोगी, गुमला : क्लोन चेक के माध्यम से बैंकों से अवैध तरीके से राशि की निकासी को रोकने के लिए योजना सह वित्त विभाग के विशेष सचिव दीप्ति जयराज ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। अधिकारी ने बैंकों के अधीन संचालित सरकारी खातों के लिए निर्गत चेक को निरस्त करने व पुन: संबंधित खातों के लिए नए सीरिज का चेक निर्गत कराने का निर्देश दिया है। यह कार्य 15 दिसंबर से पूर्व कर लेने का निर्देश बैंकर्स व विभागीय अधिकारियों को दिया गया है। 50 हजार से कम राशि के भुगतान हेतु जारी चेक की निकासी को ही नन होम ब्रांच में स्वीकृत किया जाए, इसे नए चेक सिरिज में प्रिट कराया जाए। 50 हजार से अधिक की राशि के भुगतान हेतू जारी चेक की निकासी केवल होम ब्रांच में स्वीकृत किया जाए। 50 हजार से अधिक की राशि के भुगतान हेतू जारी चेक डीडीओ के स्तर से भुगतान हेतू निर्गत एडवाइस के प्राप्त होने पर स्वीकृत कि जाए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। बड़ी राशि के चेक का भुगतान बिना बैंक मैनेजर के जानकारी व अनुमोदन के कर दिया जाता है। 25 लाख से अधिक की राशि के भुगतान हेतु जारी चेक से निकासी से पूर्व बैंक मैनेजर की स्वीकृति अनिवार्य रुप से कराएं। सरकारी खाता संधारित करने वाले सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित बैंकों में अपना मोबाइल नंबर अद्यतन कराना सुनिश्चित करें। विशेष सचिव ने सभी बैंक के शाखाओं में कार्यरत पदाधिकारी व कर्मियों को भी निर्देशित कर राशि के हस्तांतरण में सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।

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