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गुमला शहर में दो लोगों का बेटा बनकर बेचा जमीन

भूमि निबंधन कार्यालय के आंख में झोंका धूल वार्ड पार्षदों ने भी दो अलग-अलग वंशावली को किया सत्यापित अधिकारी ने बिना गुण दोष के सुना दिया फैसला

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 09:33 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 09:33 PM (IST)
गुमला शहर में दो लोगों का बेटा बनकर बेचा जमीन
गुमला शहर में दो लोगों का बेटा बनकर बेचा जमीन

रमेश कुमार पाण्डेय, गुमला : जी, हां, यह गुमला शहर है जहां जमीन बेचने और खरीदने के समय जमीन के कागजात और वंशावली का मिलान नहीं किया जाता। जमीन बेचने वाले और खरीदने वाले का जिला भूमि निबंधन कार्यालय के राजस्व स्टांप पर फोटो चिपकाने के नियम जरूर है लेकिन पूर्व के दस्तावेज का अवलोकन कर सत्यापित करने का रिवाज नहीं है।

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क्या है मामला

भूमि निबंधन कार्यालय में मंगलदास उरांव पिता ºीस्टो उरांव खड़िया पाड़ा गुमला ने वर्ष 2001 में पन्द्रह डिसमिल जमीन ग्रेस कुजूर पति एसतिकुस कुजूर के नाम से बेचा। खाता संख्या 47, प्लाट संख्या 1110 रकबा 15 डिसमिल बेचने का कागजात बनाया गया। जिसका क्रमांक भूमि निबंधन कार्यालय में 1895 और दस्तावेज संख्या 1868 है। 2004 में मंगलदास उरांव पिता फुचवा उरांव साकिन खड़िया पाड़ा गुमला बनकर जिला भूमि निबंधन कार्यालय में गोलोरिया तिर्की पति राजेश तिर्की, साकिन खड़िया पाड़ा ने खाता संख्या 47, प्लाट संख्या 1094 से दस डिसमिल जमीन बेच दिया। खाता संख्या 47 फुचु कैला उरांव पिता लोदो उरांव व धनमसी उरांव और काली उरांव पिता कोचा उरांव के नाम से जारी है।

वार्ड सदस्यों पर लगा आरोप

डुमरटोली गुमला के अनूप बाड़ा की पत्नी रेबेका बाड़ा ने अनुमंडल पदाधिकारी से 2018 में यह शिकायत की कि फर्जी वंशावली को वार्ड तीन के नगर परिषद सदस्य शीला टोप्पो और वार्ड चार के वार्ड सदस्य कृष्णा राम ने सत्यापित किया। रेबेका बाड़ा द्वारा एसडीओ को बताया गया कि लोथे उरांव का पुत्र फुचु कैला उरांव नावल्द थे। कोचा उरांव के दो पुत्र थे धनमसी उरांव और काली उरांव। जबकि दूसरे वंशावली में फुचु कैला उरांव के पुत्र के रूप में ºीस्टो उरांव को दर्शाया गया है जिसके पुत्र मंगल उरांव जमीन विक्रेता है। एसडीओ से की गई शिकायत में यह दावा किया है कि मंगलदास उरांव एक डीड में ºीस्टो उरांव का पुत्र बनकर तो दूसरे में फुचवा कैला उरांव का पुत्र बनकर जालसाजी से जमीन बेचने का काम किया है। एसडीओ से बिक्री की गई जमीन की डीड की बारीकि से जांच कराकर दोषी पाए गए व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की गई।

अनुमंडल कार्यालय ने सुनाया फैसला

अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में धारा 144 के तहत दर्ज मामले में थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर जमीन विक्रेता मंगलदास उरांव को अनजान व्यक्ति बताया है। विवादित जमीन से उसका कोई संबंध नहीं है। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि मामला जमीन के स्वत्व का है और यह न्यायालय इसके लिए सक्षम नहीं है। इस कारण से इस मामले की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है। रेबेका बाड़ा ने अंत में मंगलदास उरांव ग्रेस कुजूर गोलरिया तिर्की एरेनियुस मिज, शीला टोप्पो, कृष्णा राम, मंजू बाड़ा आदि के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के इजलास में एक आपराधिक मामला दायर किया है।


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