नाबालिग को बेचने वाले को दस साल का कारावास
गुमला: नाबालिग को बेचने का आरोप सिद्ध होने पर एडीजे -6 राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने अरमई बेहराट
By JagranEdited By: Published: Tue, 15 May 2018 08:39 PM (IST)Updated: Tue, 15 May 2018 08:39 PM (IST)
गुमला: नाबालिग को बेचने का आरोप सिद्ध होने पर एडीजे -6 राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने अरमई बेहराटोली निवासी अनु उरांव को दस साल का कारावास व विभिन्न अलग अलग धाराओं में 25 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाया है। घटना नवंबर 2012 की है। जब गांव की एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर गुमला लाया गया। इसके बाद बस में बिठाकर रांची और फिर ट्रेन से लुधियाना ले जाया गया। लुधियाना में बच्ची को बेच दिया गया है। जहां उसे एक घर में नौकरानी के रुप में रखा गया था। जब पीड़िता के माता-पिता को इसकी जानकारी हुई तब अनु उरांव पर दबाव बनाया। इसके बाद तीन जनवरी 2013 को पीड़िता को गुमला लाया गया। जहां अहतु थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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