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30 जून तक गुमला अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

संवाद सहयोगी गुमला एसडीओ जितेंद्र कुमार देव ने सरकार द्वारा 30 जून तक विस्तारित तालाबंदी संवाद सहयोगी गुमला एसडीओ जितेंद्र कुमार देव ने सरकार द्वारा 30 जून तक विस्तारित तालाबंदी क संवाद सहयोगी गुमला एसडीओ जितेंद्र कुमार देव ने सरकार द्वारा 30 जून तक विस्तारित तालाबंदी क संवाद सहयोगी गुमला एसडीओ जितेंद्र कुमार देव ने सरकार द्वारा 30 जून तक विस्तारित तालाबंदी क संवाद सहयोगी गुमला एसडीओ जितेंद्र कुमार देव ने सरकार द्वारा 30 जून तक विस्तारित तालाबंदी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 09:35 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 09:35 PM (IST)
30 जून तक गुमला अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
30 जून तक गुमला अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

संवाद सहयोगी, गुमला : एसडीओ जितेंद्र कुमार देव ने सरकार द्वारा 30 जून तक विस्तारित तालाबंदी को प्रभावी बनाने के लिए गुमला अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किया है। उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था का अनुपालन कराने, शांति व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए धारा -144 द.प्र.से. निषेघाज्ञा लागू करना उचित प्रतीत होता है। इस अवधि में पांच या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा पर पूर्णत: निषेध रहेगा। चिकित्सा कारणों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। शराब गुटखा, तंबाकू आदि का विक्रय व उसका व्यवहार पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना वसूला जाएगा। धार्मिक स्थल, पार्क आदि पूर्णत: बंद रहेंगे।

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