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सभी नागरिकों को न्याय पाने का समान अधिकार : जिला जज

संवाद सहयोगी गोड्डा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को सिविल कोर्ट से

By JagranEdited By: Published: Sun, 21 Feb 2021 05:12 PM (IST)Updated: Sun, 21 Feb 2021 05:12 PM (IST)
सभी नागरिकों को न्याय पाने का समान अधिकार : जिला जज
सभी नागरिकों को न्याय पाने का समान अधिकार : जिला जज

संवाद सहयोगी, गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को सिविल कोर्ट से वर्चुअल जेल अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान मंडल कारा के बंदियों की समस्याएं सुनी गई। बंदियों को आवश्यक जानकारी व परामर्श दिया गया। बंदियों को संबोधित करते हुए जिला जज प्रथम शिवपाल सिंह ने कहा कि सभी लोग का समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है। चाहे वह बड़ा अधिकारी हो अथवा कोई सजायाफ्ता हो। कानून सबके लिए समान है। बंदियों को भी अपनी बात रखने का और न्याय पाने का पूरा अधिकार है। किसी भी बात को मंडल कारा के माध्यम से संबंधित कोर्ट व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष रखा जा सकता है। जिसे वकील लेना हो वे भी संबंधित कोर्ट के माध्यम से आवेदन दें। इसक लिए सरकार की ओर से वकील मुहैया कराने का प्रावधान है। कहा कि अभी कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में बंदियों को भी सावधानी बरतने की जरुरत है। जेल प्रशासन से कहा कि नए बंदियों के जेल में प्रवेश करने से पूर्व कोविड 19 सहित सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच आवश्यक है। इसके अलावा जेल प्रशासन को परिसर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। जेल परिसर में बंदियों को नियमित योगाभ्यास व व्यायाम कराने की जरुरत पर बल दिया। कहा कि जेल में रहकर खैनी, गुटखा या किसी भी प्रकार का नशा का सेवन कानूनी अपराध है। ऐसे में पूरी तत्परता से प्रशासन के निर्देश का पालन किया जाना चाहिए।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह सीजेएम संजय कुमार सिंह ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर बंदियों को प्राधिकार की ओर से अधिवक्ता मुहैया कराया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर कोई भी बंदी जिसे विधिक सहायता की जरुरत है, वह अपना आवेदन जेल प्रशासन के माध्यम से भेज सकते हैं। जेल में झालसा के निर्देश के आलोक में शीघ्र ही कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। इसमें पुराने मामले की सुनवाई के साथ- साथ योगाभ्यास व कानूनी जानकारी भी दी जायेगी। इसके अलावा पैनल अधिवक्ता अजीत कुमार, अफसर हसनैन, आशीष कुमार, पीएलवी नवीन कुमार आदि ने बंदियों को कानून की जानकारी दी।


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