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लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता गोड्डा कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से रा

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 06:13 PM (IST)Updated: Wed, 21 Apr 2021 06:13 PM (IST)
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोड्डा : कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से राज्यभर में लॉक डाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन गुरुवार सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसका सख्ती से अनुपालन करने की जरूरत है। अगर इसके उल्लंघन के मामले सामने आए तो संबंधित लोगों व अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने संयुक्त रूप से वीडियो संवाद कर जिले भर के अधिकारियों से कही। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है।

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उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस खतरनाक रूप से फैल रहा है। लोगों को और भी सतर्क होने की जरूरत है। जिले में अधिकांश प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, वहां प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें प्राप्त रिपोर्ट के आधार होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। आवश्यक सेवा के लिए बसों के परिचालन में कोई व्यवधान नहीं किए जाएंगे। विभिन्न चेक पोस्टों पर इसकी जांच होगी। बैंक, एटीएम ,मेडिकल, हेल्थ केयर, मेडिकल इक्यूपमेंट, जनवितरण वितरण की दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट्स, ई-कॉमर्स, किराना दुकान, वाहन मरम्मत की दुकानें, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, खुदरा दुकान, फल सब्जी एवं मिल्क प्रोडक्ट, होटल एवं रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधाएं चालू रहेगी। इन दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह चलती रहेंगी। जिले में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परंतु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

किसी भी प्रकार के जुलूस एवं प्रदर्शन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। पांच से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा।

शिक्षण संस्थान से संबंधित स्कूल ,कॉलेज, कोचिग सेंटर एवं ट्यूशन सेंटर सभी प्रतिबंधित रहेंगे। ऑनलाइन के माध्यम शिक्षण का कार्य किया जा सकता है।

कहा कि कोरोना के संक्रमण को जन-भागीदारी से ही रोका जा सकेगा।

वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित कहीं से जिले में किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन को यथाशीघ्र सूचित करें। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक , ट्विटर, व्हाट्सएप , इंस्टाग्राम ,यूट्यूब के माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरें नहीं चलाएं। इसपर पुलिस की नजर रहेगी। सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

सिविल सर्जन डॉ शिव प्रसाद मिश्रा ने अधिकारियों को कोविड-19 से संबंधित जानकारियां दी। वहीं एसडीओ ऋतुराज ने ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार में भीड़ को कम करने के लिए संबंधित प्रखंडों के पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिया। हाट बाजार में बांस से बैरिकेडिग एवं छोटे-छोटे दुकानों के लिए मार्किंग की व्यवस्था कर, चिन्हित स्थानों में दुकानों को लगाया जाए, ताकि भीड़ को नियंत्रित कर शारीरिक दूरी का अनुपालन किया जा सके।

मौके पर अपर समाहर्ता जुल्फिकार अली, महागामा एसडीओ जितेंद्र कुमार देव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन सिह, शिव शंकर तिवारी सहित सभी प्रखंड़ो के बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।


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